इंदौर। पिछले साल दिसंबर 2018 में वोडाफोन कंपनी में कार्यरत कर्मचारी पंकज शर्मा द्वारा सेवा प्रदाता वेंडरों से कंपनी को प्राप्त 49 लाख रुपये की राशि अपने एवं अपने साथी निर्मल ओझा एवं सुनील खंडेलवाल के बैंक खातों में डाल कर कंपनी के साथ धोखाधड़ी की थी।
कंपनी प्रबंधन द्वारा घटना की सूचना थाना हीरानगर को देने पर जांच उपरांत दिनांक 2 जुलाई 19 को उक्त आरोपियों पर धारा 420/417 भादवि का प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। घटना की प्रकृति को देखते हुए पुलिस अधीक्षक इंदौर पूर्व श्री मो यूसुफ कुर्रेशी द्वारा आरोपियों की सरगर्मी से तलाश करने के निर्देश हीरानगर पुलिस को दिए गए। इसी क्रम में अति पुलिस अधीक्षक इंदौर पूर्व जोन 3 श्री प्रशांत चौबे एवं सीएसपी परदेशीपुरा श्री पंकज दीक्षित के मार्गदर्शन में हीरानगर पुलिस द्वारा कल रात उक्त तीनों आरोपियों 1-पंकज पिता रामसेवक शर्मा उम्र 35 साल नि गौरीनगर 2- निर्मल पिता गोपाल ओझा उम्र 30 साल नि गायत्री नगर 3- सुनील पिता लक्ष्मीनारायण उम्र 38 साल नि स्कीम 78 इंदौर को गिरफ्तार कर लिया गया है। पकड़े गए आरोपियों से पुलिस ने 9 लाख रुपये की राशि भी बरामद की है। आरोपियों का पुलिस रिमांड लिया जा रहा है जिससे कि उनसे धोखाधड़ी की शेष रकम की बरामदगी की जा सके। उक्त कार्यवाही में वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में थाना हीरानगर के उप निरी जगदीश मालवीय एवं प्र.आर. 903 रामसिंह की सराहनीय भूमिका की पुलिस प्रशासन खेमे में काफी प्रशंसा हो रही है।
● पालीवाल वाणी ब्यूरो- Sunil Paliwal...✍
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