इंदौर : मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकायों के आम निर्वाचन की मतगणना के दौरान मोबाइल के उपयोग पर प्रतिबंध संबंधी निर्देश जारी किए गए हैं। जारी निर्देशों के क्रम में मतगणना के दौरान मोबाइल फोन का उपयोग मतगणना कार्य में बाधक होता है तथा मतगणना कार्य की गोपनीयता भंग होने की आशंका बनी रहती है।
आयोग द्वारा मतगणना भवन तथा परिसर में मोबाइल फोन का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है। निर्वाचन पर्यवेक्षण हेतु आयोग द्वारा नियुक्त प्रेक्षक उक्त प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे, ताकि वे आयोग से सतत सम्पर्क में बने रहें। निर्देश दिये गये हैं कि निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी तथा उसके निर्वाचन अभिकर्ता के मतगणना स्थल पर प्रवेश के दौरान जाँच की जाए। यदि कोई अभ्यर्थी या उसका निर्वाचन अभिकर्ता/गणन अभिकर्ता मतगणना स्थल पर मोबाइल लाता है तो उसे प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इस संबंध में सभी अभ्यर्थियों, मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों को पूर्व से अवगत भी करा दिया जायें।