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AIBE-19 परीक्षा में आज से एल.एल.बी. अन्तिम-वर्ष के अन्तिम-सेमेस्टर के विद्यार्थियों को भी फार्म भरने की सशर्त छूट मिली

इंदौर Published by: sunil paliwal-Anil Bagora Updated Thu, 26 Sep 2024 01:52 AM
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अब AIBE-परीक्षा में शामिल होने के लिए "राज्य अधिवक्ता परिषद" में पंजीयन की अनिवार्यता जरूरी नहीं

बार कौंसिल आफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के परिप्रेक्ष्य में अधिसूचना जारी कर "अण्डरटेकिंग" का प्रोफार्मा जारी किया

इन्दौर.

इन्दौर अभिभाषक संघ इन्दौर के पूर्व-अध्यक्ष गोपाल कचोलिया  अभिभाषक ने बताया है कि बार कौंसिल आफ इंडिया, नई-दिल्ली ने "AIBE -19" (अखिल भारतीय बार परीक्षा-19) के सम्बन्ध में दिनांक 23/09/2024 को एक अधिसूचना जारी कर स्पष्ट कर दिया है कि एल.एल.बी. अन्तिम-वर्ष के अन्तिम-सेमेस्टर के विद्यार्थियों को भी परीक्षा-फार्म भरने की सशर्त अनुमति प्रदान कर दी गई है. 

आज दिनांक 25/09/2024  से एल.एल.बी. अन्तिम-वर्ष के अन्तिम-सेमेस्टर के विद्यार्थी भी AIBE-19 परीक्षा में शामिल होने के लिए आनलाइन आवेदन कर सकते है. उन्हें  "AIBE DEPARTMENT BAR COUNCIL OF INDIA, NEW- DELHI" (अखिल भारतीय बार परीक्षा विभाग, बार कौंसिल आफ इंडिया नई-दिल्ली) के नाम पर एक अण्डरटेकिंग और एल.एल.बी. अन्तिम वर्ष के अन्तिम सेमेस्टर के पहले तक के सभी सेमेस्टर उत्तीर्ण करने के प्रमाण के रूप में सभी सेमेस्टर उत्तीर्ण की स्वप्रमाणित अंकसूचियां स्कैन कर परीक्षा का फार्म भरने की सशर्त अनुमति प्रदान की गई है. 

तीन-वर्षीय एल.एल.बी. पाठ्यक्रम के विद्यार्थियों को एक से लेकर पांचवें-सेमेस्टर तक की सभी सेमेस्टर उत्तीर्ण की अंकसूचियां और पांच-वर्षीय पाठ्यक्रम के विद्यार्थियों को एक से लेकर नवें-सेमेस्टर तक के सभी सेमेस्टर उत्तीर्ण होने के प्रमाण के रूप में सभी सेमेस्टर उत्तीर्ण की अंकसूचियां स्वप्रमाणित कर के स्कैन कर अण्डरटेकिंग के साथ परीक्षा-फार्म भरने की सशर्त अनुमति प्रदान की गई है.

गौरतलब है कि अभी तक "स्टेट बार कौंसिल" में पंजीकृत अधिवक्ताओं को ही AIBE परीक्षा में शामिल होने की अनुमति रहती थी. लेकिन माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा हाल में दिए गए, निर्देश के परिप्रेक्ष्य में दिनांक 23/09/2024 को "बार कौंसिल आफ इंडिया, नई-दिल्ली, भारत ने एक अधिसूचना जारी कर के अण्डरटेकिंग का प्रोफार्मा जारी किया है. गोपाल कचोलिया अभिभाषक ने बताया है कि वर्ष 2010 या उसके बाद विधि-स्नातक की उपाधि उत्तीर्ण करने वाले व्यक्ति जब विधि-व्यवसाय करने के लिए सनद लेने के लिए "राज्य अधिवक्ता परिषद"  को अपने आवेदन-पत्र प्रेषित करते हैं तो परिषद उन्हें पहले दो-वर्ष की अवधि के लिए "प्रावधिक नामांकन प्रमाणपत्र" जारी करती है, जिसके आधार पर वे अपने नामांकन-दिनांक से "दो-वर्ष" की अवधि तक विधि-व्यवसाय कर सकते है, लेकिन दो-वर्ष की निर्धारित समय-अवधि में उन्हें बार कौंसिल आफ इंडिया, नई-दिल्ली द्वारा आयोजित की जाने वाली AIBE (अखिल भारतीय बार परीक्षा) उत्तीर्ण करना जरूरी होता है.

दो-वर्ष में परीक्षा उत्तीर्ण नहीं करने वाले नवीन-अभिभाषकों को दो-वर्ष की समय-अवधि समाप्त होने पर अपना विधि-व्यवसाय बन्द करना पड़ता है. AIBE -परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद उन्हें विधि- व्यवसाय करने की अनुमति पुनः मिल जाती है. AIBE परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले नवीन अभिभाषकों को ही राज्य अधिवक्ता परिषद मूल सनद, परिचय पत्र और विधि-व्यवसाय करने के लिए प्रमाण पत्र प्रदान करती है. यह परीक्षा सामान्यत: साल में दो-बार आयोजित की जाती है. सम्पूर्ण भारत से इस परीक्षा में एक लाख से भी अधिक परीक्षार्थी शामिल होंगे. AIBE -19 परीक्षा में शामिल होने के लिए आनलाइन फार्म भरने की अन्तिम तिथि 25/10/2024 है. परीक्षा संभवतः 24/11/2024 को सम्पन्न होगी.

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