इंदौर । इंदौर में शासकीय उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से उपभोक्ताओं को निर्धारित मात्रा तथा गुणवत्तापूर्ण खाद्यन्न उपलब्ध कराने के लिये जिला प्रशासन द्वारा जांच की मुहिम चलाई जा रही है। इस मुहिम के अंतर्गत अनियमितताएं पाये जाने पर एक राशन की दुकान को निलंबित कर दिया गया है तथा राशन दुकान के विक्रेता के विरूद्ध एफआईआर दर्ज कराई गई है।
जिला आपूर्ति नियंत्रक श्रीमती मीना मालाकार ने बताया कि गत 19 मई को खाद्य विभाग के अधिकारियों द्वारा समता प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार द्वारा संचालित शासकीय उचित मूल्य दुकान की जांच दुकान के विक्रेता प्रतीक पिता शिवलाल नागवंशी की उपस्थिति में की गई। जांच में दुकान के विक्रेता प्रतीक नागवंशी द्वारा स्टॉक रजिस्टर वितरण पंजी / सूची प्रस्तुत नहीं की गई। जांच समय दुकान में उपलब्ध राशन सामग्री का भौतिक सत्यापन करने पर गेहूं 49 क्विंटल कम एवं बाजरा 2 क्विंटल कम पाया गया। जिससे प्रथम दृष्टया उक्त सामग्री का व्यपवर्तन किया जाना पाया गया। जांच के दौरान दुकान में संलग्न हितग्राहियों से रेण्डमली पूछताछ करने पर उन्हें पात्रता से कम सामग्री प्रदाय की जाना पायी गई। इसके साथ ही दुकान संचालन में अन्य अनियमितताएं भी पाई गई।
उक्त गंभीर अनियमितताएं पाये जाने के कारण दुकान के विक्रेता प्रतीक नागवंशी के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 तथा 420 के तहत कार्यवाही करते हुये संबंधित थाना एमआईजी कालोनी, इंदौर में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई। समता प्रा. सह. उप. भंडार, कोड क्रमांक 809136 को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाकर उपभोक्ताओं की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुये अन्य शासकीय उचित मूल्य दुकान प्रतिभा महिला प्रा. सह उप भंडार से अस्थाई रूप से संलग्न किया गया है। साथ ही विभाग द्वारा संबंधित के विरूद्ध अन्य वैधानिक कार्यवाही भी की जा रही है।
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