पाकिस्तान :
प्रधान न्यायाधीश उमर अता बांदियाल के नेतृत्व वाली बेंच ने मंगलवार को पंजाब विधानसभा चुनाव की तारीख़ 14 मई 2023 तय की थी. शीर्ष अदालत ने इस चुनाव को 8 अक्टूबर 2023 तक टाले जाने के पाकिस्तान चुनाव आयोग के फ़ैसले को रद्द कर दिया था.
इस फ़ैसले को गठबंधन सरकार ने आक्रोष जताते हुए ख़ारिज कर दिया था जबकि चुनाव आयोग ने फैसले के मुताबिक चुनाव की संशोधित तारीख़ें जारी कीं.
सरकार का कहना है कि चुनाव को टालने का उसे अधिकार है और वो अगस्त में आम चुनावों के साथ ये विधानसभा के चुनाव करा सकती है. हालांकि, पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ़ पार्टी जल्द चुनाव कराए जाने का दबाव बना रही है.उसकी मांग है कि पंजाब का चुनाव टालने की बजाय संसद को भंग करके देश में जल्द आम चुनाव कराए जाएं.