नई दिल्ली.
वित्त मंत्रालय (Ministry of Finance) के तहत आर्थिक मामलों के विभाग (Department of Economic Affairs) ने हाल ही में राष्ट्रीय बचत योजना (National Savings Scheme- NSS) के तहत खोले गए छोटे बचत खातों में अनियमितताओं को दूर करने के लिए अपडेट जारी किए हैं। अगर आपने सुकन्या समृद्धि योजना (Sukanya Samriddhi Yojana) के तहत अकाउंट खुलवाया है तो इसके लिए सुकन्या लेटेस्ट गाइड लाइन को जानना महत्वपूर्ण है।
सुकन्या समृद्धि योजना के लेटेस्ट गाइड लाइन के अनुसार दादा-दादी, जो कानूनी अभिभावक नहीं हैं, द्वारा खोले गए सुकन्या समृद्धि खातों के संबंध में डाक विभाग के 21 अगस्त, 2024 के सर्कुलर में कहा गया है कि “संरक्षकता कानून द्वारा अधिकृत व्यक्ति यानी प्राकृतिक अभिभावक (जीवित माता-पिता) या कानूनी अभिभावक को ट्रांसफर की जाएगी।
एक रिपोर्ट के अनुसार, अगर किसी परिवार ने सुकन्या समृद्धि योजना, 2019 के तहत दो से अधिक सुकन्या समृद्धि खाते खोले हैं, तो सर्कुलर में कहा गया है कि योजना के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन मानते हुए अनियमित खातों को बंद कर दिया जाएगा। सर्कुलर में संबंधित कार्यालय में नियमितीकरण अनुरोध प्रस्तुत करने से पहले सिस्टम में खाताधारकों और अभिभावक दोनों के पैन और आधार डिटेल प्राप्त करने और उन्हें अपडेट करने के महत्व पर भी जोर दिया गया है।
सुकन्या समृद्धि खातों के लिए पैन और आधार डिटेल्स जरूरी:नई गाइड लाइन के तहत खाताधारकों और अभिभावकों के पैन और आधार डिटेल्स अगर पहले से उपलब्ध नहीं हैं, तो उन्हें बिना किसी देरी के उपलब्ध कराना होगा।
देश भर के डाकघरों को ऐसे खातों की तुरंत पहचान करने और विभिन्न चैनलों के माध्यम से खाताधारकों को अपडेटेड नियमों की जानकारी देने का निर्देश दिया गया है। सभी सर्किलों, रिजन और डिवीजनों से आग्रह किया गया है कि वे रेगुलराइजेशन की आवश्यकता वाली स्थितियों की सक्रिय रूप से निगरानी करें ताकि स्मॉल सेविंग स्कीम्स अकाउंट होल्डर के लिए असुविधा को कम किया जा सके।
सुकन्या समृद्धि योजना में हर महीने 250 रुपये से लेकर 1.5 लाख रुपये तक सालाना जमा करा सकते हैं। इस तिमाही में सुकन्या योजना के तहत जमा राशि पर 8.2 फीसद ब्याज दिया जा रहा है। बेटी के 21 वर्ष का होने पर यह खाता मेच्योर होता है। इसके अलावा इस अकाउंट में बेटी के 18 वर्ष का होने पर 50 फीसद रकम निकाली जा सकती है। अकाउंट खोलने के आपको बेटी का जन्म प्रमाणपत्र के साथ ही माता-पिता या अभिभावक का पैन और आधार कार्ड भी देना पड़ता है।