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नई कार खरीदने पर 5 फीसदी की छूट : 10-15 साल पुरानी कारों मालिकों को मिली बड़ी राहत

दिल्ली Published by: Paliwalwani Updated Sun, 27 Feb 2022 06:53 PM
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दिल्ली : GDA ने हाल ही में दिल्ली सरकार के मंत्रियों और शीर्ष अधिकारियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले 12 इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद की है. दिल्ली सरकार ने अपने पुराने पेट्रोल और डीजल वाहनों को बंद कर इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद शुरू कर दी है.

दिल्ली परिवहन विभाग ने 10 से 15 साल पुरानी कारों के लिए नया दिशानिर्देश जारी किया है. दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) के निर्देश के अनुसार प्रतिबंधित क्षेत्रों को छोड़कर अन्य राज्यों के लिए सभी डी-रजिस्टर्ड 10-15 साल पुराने डीजल वाहनों (Diesel Vehicles) के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) जारी करने का निर्देश दिया है. नए दिशानिर्देशों में पेट्रोल वाहन (Petrol Vehicles) भी शामिल हैं जो 15 साल से अधिक पुराने हैं. हालांकि, 15 साल से अधिक पुराने डीजल वाहनों के लिए उनके पहले रजिस्ट्रेशन से कोई एनओसी जारी नहीं की जाएगी और ऐसे वाहनों को सिर्फ स्कैप किया जाएगा.

आपको बता दें कि एनजीटी ने दिल्ली में 10 साल से अधिक डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को बैन कर दिया है. इन वाहनों को कबाड़ बनने से बचाने के लिए दिल्ली सरकार ने रेट्रो फिटमेंट और देश के दूसरे शहरों में वाहनों के पंजीकरण के लिए NOC हासिल करने का विकल्प दिया. इन शहरों में प्रतिबंध नहीं हैं, वहां पुराने वाहनों को दोबारा पंजीकृत किया जा सकेगा.

पुराने वाहनों के लिए जारी होगी NOC

परिवहन विभाग के सभी पंजीकरण प्राधिकरण या क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय डीजल (Diesel), पेट्रोल (Petrol) और सीएनजी (CNG) वाहनों के लिए अन्य राज्यों में वाहनों के ट्रांसफर के लिए एनओसी जारी कर सकते हैं. आदेश में कहा गया है कि एनओसी उन जिलों या राज्यों के लिए भी जारी किया जाएगा, जहां से न तो परिवहन विभाग को सूचना मिली है और न ही इसे संबंधित वेबसाइटों पर अपलोड किया गया है.दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग द्वारा जारी एनओसी अन्य राज्यों के लिए वापस ले लिया जाएगा अगर संबंधित आरटीओ/पंजीकरण अधिकारी आदेश के अनुसार वाहन को रजिस्ट्रेशन करने से इनकार करते हैं.

नई कार खरीदने पर 5 फीसदी की छूट 

अगर वाहन का मालिक 10 और 15 साल की अवधि के बाद भी वाहन का इस्तेमाल करना चाहता है, तो उसे वाहन का फिटनेस प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा. अगर वाहन इस फिटनेस टेस्ट में फेल हो जाता है तो उसे स्कैप कर दिया जाएगा. अगर आप किसी पुराने वाहन को स्क्रैप कर रहे हैं तो ग्राहकों को नई कार खरीदने पर उसका सर्टिफिकेट दिखाने पर 5 फीसदी की छूट मिलेगी. इसके अलावा नए वाहन का रजिस्ट्रेशन भी माफ किया जाएगा, जो करीब 50,000 रुपये है. अगर आप 5 लाख रुपये की कार खरीद रहे हैं तो आपको 25000 रुपये की छूट 5 फीसदी पर मिलेगी और स्क्रैप सर्टिफिकेट होने पर नई कार से कुल 75,000 रुपये मिल सकते हैं

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