बदायूं. उत्तर प्रदेश के बदायूं में सिविल लाइंस थाने में बिल्सी से बीजेपी विधायक हरीश शाक्य, उनके भाई, भतीजे सहित 16 लोगों के खिलाफ गैंगरेप और धोखाधड़ी का केस दर्ज किया गया है. एमपी/एमएलए स्पेशल कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस ने ये मामला दर्ज किया है. पुलिस का कहना है कि आरोपों में गैंगरेप, करोड़ों की धोखाधड़ी और शिकायतकर्ता को झूठे मामलों में फंसाना शामिल है.
एमपी/एमएलए कोर्ट के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट लीलू चौधरी ने 11 दिसंबर को एक ग्रामीण द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के बाद यह आदेश जारी किया. इस शिकायत में ये आरोप लगाया गया था कि बीजेपी विधायक हरीश शाक्य के नेतृत्व वाला एक गिरोह उसे और उसके परिवार के सदस्यों को दबाव और धमकियों के जरिए जबरन वसूली कर रहा है.
यह विवाद ग्रामीण के स्वामित्व वाली जमीन के टुकड़े को लेकर है. बीजेपी विधायक और उनके सहयोगियों ने शिकायतकर्ता और उसके परिवार पर कम कीमत पर जमीन बेचने का दबाव बनाया. परिवार ने जब विरोध किया, तो उन पर कई झूठे मामले दर्ज करा दिए गए. इसमें हत्या और बलात्कार के झूठे मामलों में फंसाना और जबरदस्ती धमकियां देना शामिल है.
शिकायतकर्ता ने यह भी आरोप लगाया है कि विधायक और उनके सहयोगियों ने परिवार की जमीन के कुछ हिस्सों पर अवैध रूप से कब्ज़ा कर लिया है. इतना ही उन लोगों ने 17 सितंबर को उनके कैंप कार्यालय में उसकी पत्नी के साथ सामूहिक बलात्कार किया था. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बृजेश कुमार सिंह ने पुष्टि की है कि अदालत के आदेश के बाद केस दर्ज किया गया है.
एसपी ने बताया कि सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन ने शनिवार को भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत हरीश शाक्य और उनके अकाउंटेंट भाई सत्येंद्र सिंह शाक्य सहित 16 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है. इसके साथ ही अदालत को सूचित कर दिया गया है कि सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन के प्रभारी इंस्पेक्टर मनोज कुमार सिंह जांच टीम का नेतृत्व करेंगे.