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एक अच्छी और बुरी खबर : Fine – pan Card और Aadhar Card रखने वाले ऐसे लोगों पर 1 July से लगेगा दोहरा जुर्माना

ऑटो - टेक Published by: Paliwalwani Updated Sun, 03 Jul 2022 02:58 AM
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एक अच्छी और बुरी खबर : Fine – pan Card और Aadhar Card रखने वाले ऐसे लोगों पर 1 July से लगेगा दोहरा जुर्माना
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आज के बाद आप पर भी एक हजार रुपये का जुर्माना लग जाए और आपको पता भी ना चले

ऐसा हम इसलिए कह रहे है, क्योंकि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने पैन कार्ड को आधार से जोड़ने की समय सीमा बढ़ा दी थी, लेकिन अब 1 जुलाई से इनको लिंक करने वालों को दोगुना जुर्माना देना पड़ेगा।

Fine हालांकि पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने को लेकर एक अच्छी और बुरी खबर है। सीबीडीटी द्वारा जारी एक सर्कुलर के अनुसार, पैन कार्ड, जो आधार से लिंक नहीं हैं, 31 मार्च, 2023 के बाद “निष्क्रिय” हो जाएंगे। इसका मतलब है कि आप अभी भी एक साल के लिए अपने पैन कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं।

Fine  आयकर विभाग ने कहा है कि अगर 31 मार्च तक पैन को आधार से लिंक नहीं किया गया तो उस पर 1,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा, लेकिन आईटीआर दाखिल करने, रिफंड और अन्य आईटी प्रक्रियाओं का दावा करने के लिए मार्च 2023 तक एक और साल के लिए वैध होगा। .

Fine  अब, बुरी खबर यह है कि 30 जून 2022 तक जो लोग अपने पैन कार्ड को बायोमेट्रिक आधार से लिंक करेंगे, उन्हें 500 रुपये का विलंब शुल्क देना होगा। साथ ही जुर्माने को बढ़ाकर एक हजार रुपये किया जाएगा।

करदाताओं को होने वाली असुविधा को कम करने के लिए, 29 मार्च, 2022 की अधिसूचना के माध्यम से, करदाताओं को 31 मार्च, 2023 तक बिना किसी प्रतिक्रिया के आधार-पैन को जोड़ने के लिए नामित प्राधिकारी को अपने आधार की रिपोर्ट करने का अवसर दिया गया था। सीबीडीटी ने कहा कि इस तरह की जानकारी जोड़ने पर विलंब शुल्क लगेगा।

Fine  एक बार आपका पैन निष्क्रिय हो जाने के बाद

Fine  आपको वित्तीय लेनदेन करने से रोक दिया जाएगा (जहां म्यूचुअल फंड की तरह पैन को संदर्भित करना अनिवार्य है), धारा 272बी के तहत टीडीएस की उच्च दरों और दंड के अधीन।सीबीडीटी के बयान में कहा गया है, “हालांकि, 31 मार्च, 2023 तक, उन मूल्यांककों के पैन, जिन्होंने अपने आधार को अधिसूचित नहीं किया है, कानून के तहत प्रक्रियाओं के लिए काम करना जारी रखेंगे, जैसे आय की वापसी, धनवापसी की प्रक्रिया, आदि.

आधार से कैसे करें लिंक

पैन कार्ड को आधार से लिंक करने का तरीका बहुत ही आसान है. आप दो तरीके से आधार से पैनकार्ड को लिंक कर सकते हैं.

1. एसएमएस के जरिये

अपने फोन में कैपिटल लेटर में आईडीपीएन टाइप करें, फिर स्पेस देकर आधार नंबर और पैन नंबर लिखें. फिर उस मैसेज को 567678 या 56161 पर भेज दें. इसके बाद आयकर विभाग दोनों दस्तावेजों को लिंक करने की प्रक्रिया शुरू कर देगा.

2. ऑनलाइन तरीका

आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर बाईं तरफ क्विक लिंक विकल्प में लिंक आधार पर क्लिक करें. अगर आपका अकाउंट नहीं बना है तो पहले रजिस्ट्रेशन करें. यहां आपको पैन, आधार नंबर और नाम भरना होगा, जिसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आयेगा. ओटीपी भरने के बाद आपका आधार और पैनकार्ड लिंक हो जायेगा.

डिएक्टिव कार्ड को ऐसे करें एक्टिव

अगर आपका कार्ड निष्क्रिय हो गया है तो इसे ऑपरेटिव किया जा सकता है. इसके लिए आपको एक मैसेज बॉक्स में जाकर अपने रजिस्टर्ड मोबाइल से 12 अंकों वाला PAN नंबर इंटर करना होगा उसके बाद स्पेस देकर 10 अंकों वाला Aadhaar नंबर डालना होगा जिसके बाद 567678 or 56161 पर SMS करना होगा.

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