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हाई कोर्ट ने पूछा : सहारा समूह कब लौटाएगा लोगों का पैसा : 27 अप्रैल तक जानकारी मांगी
Paliwalwaniपटना : पटना हाई कोर्ट ने सहारा इंडिया (Sahara India) की विभिन्न स्कीमों में उपभोक्ताओं के जमा पैसों के भुगतान को लेकर दायर की गई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए 27 अप्रैल 2022 तक जानकारी मांगी है. कोर्ट ने जानना चाहा है कि जनता के पैसे उन्हें किस तरह और कितनी जल्दी लौटाया जाएगा. न्यायाधीश संदीप कुमार की एकलपीठ ने प्रमोद कुमार सैनी की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि 27 अप्रैल 2022 तक अगर नहीं बताया जाता है तो हाई कोर्ट उचित आदेश पारित करेगा.
अधिवक्ताओं ने कोर्ट को बताया कि अदालत में 2000 से ज्यादा हस्तक्षेप याचिकाएं दायर हैं और सहारा की कई स्कीमों की अवधि पूरी होने बाद भी पैसे नहीं लौटाए जा रहे हैैं. अगली सुनवाई फिर 27 अप्रैल 2022 को होगी.