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17 लाख वाहनों के लिए बुरी खबर, चालान के लिए रहो तैयार, 6 महीने की कैद या 10,000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है

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17 लाख वाहनों के लिए बुरी खबर, चालान के लिए रहो तैयार, 6 महीने की कैद या 10,000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है
17 लाख वाहनों के लिए बुरी खबर, चालान के लिए रहो तैयार, 6 महीने की कैद या 10,000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है

गाड़ी, मोटरसाइकिल, स्कूटर या अन्य वाहनों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। अगर आपके पास भी किसी तरह का वाहन है तो यह खबर जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। दरअसल दिल्ली में वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए राज्य सरकार ने बिना वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (पीयूसी) वाले वाहन मालिकों को नोटिस भेजना शुरू कर दिया है और उनसे वैध प्रमाणपत्र प्राप्त करने अथवा जुर्माना भरने के लिए तैयार रहने को कहा है।

बिना पीयूसी के 17 लाख वाहन

अधिकारियों के मुताबिक मौजूदा समय में दिल्ली में 13 लाख दोपहिया और तीन लाख कारों सहित कुल 17 लाख से अधिक वाहन बिना वैध पीयूसी के सड़कों पर चल रहे हैं।

भारी जुर्माना लगाने की तैयारी

एक अधिकारी ने कहा, ''हमने लगभग 14 लाख वाहन मालिकों को वैध पीयूसी प्राप्त करने के लिए एसएमएस भेजकर कहा है कि यदि वे इसे समय पर नहीं प्राप्त करते हैं, तो उन्हें भारी जुर्माने का सामना करना पड़ेगा। दो-तीन महीनों के भीतर प्रदूषण का मौसम आ रहा है और हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम कुछ हद तक वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करें। वैध पीयूसी प्राप्त करने के लिए लोगों को चेतावनी देना उस दिशा में उठाया गया एक कदम है।''

इनको नही होगी परेशानी

अधिकारी ने कहा कि उन वाहनों को छूट देने का कानूनी प्रावधान है जो सड़कों पर नहीं चल रहे हैं। अधिकारी ने कहा, ''उदाहरण के लिए सेना के एक  सेवानिवृत्त कर्नल ने परिवहन विभाग को लिखा है कि उनका बेटा विदेश में है और उनका वाहन उनके गैरेज में खड़ा है। तो निश्चित रूप से जो वाहन सड़कों पर नहीं चल रहे हैं, उन्हें पीयूसी प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन बिना वैध पीयूसी के सड़कों पर चलते पाए जाने वाले वाहनों पर कार्रवाई की जाएगी।''

छह महीने तक की कैद या 10,000 रुपये तक का जुर्माना

अधिकारियों के मुताबिक वैध पीयूसी प्रमाण पत्र के बिना पकड़े जाने पर वाहन मालिकों को मोटर वाहन अधिनियम के तहत छह महीने तक की कैद या 10,000 रुपये तक का जुर्माना अथवा दोनों का सामना करना पड़ सकता है।

चप्पल पहन कर वाहन चलाने पर भी चालान

ट्रैफिक नियमों के अनुसार चप्‍पल या सैंडल पहनकर दोपहिया वाहन चलाने पर भी जुर्माने का प्रावधान है। यदि ट्रैफिक पुलिसकर्मी आपको चप्‍पल या सैंडल पहन कर दोपहिया वाहन चलाते हुए पकड़ लेता है तो इस मामले में भी आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है। दरअसल चप्पल पहनकर गियर वाले टू-व्हीलर चलाने से दुर्घटना होने की संभावना बढ़ जाती है। नियम के अनुसार चप्पल पहनकर दोपहिया वाहन चलाते हुए पकड़े जाने पर आप को 1000 रुपये का जुर्माना देना होगा। अगर आप दोबारा चप्पल पहनकर बाइक चलाते हुए पकड़े जाते हैं तो आपको 15 दिन की जेल भी हो सकती है।

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