मध्य प्रदेश

MP Corona Guideline : शादी में 250 लोग की अनुमति, मेलों पर रहेगी रोक, स्कूल 50% क्षमता के साथ खुलेंगे

Paliwalwani
MP Corona Guideline : शादी में 250 लोग की अनुमति, मेलों पर रहेगी रोक, स्कूल 50% क्षमता के साथ खुलेंगे
MP Corona Guideline : शादी में 250 लोग की अनुमति, मेलों पर रहेगी रोक, स्कूल 50% क्षमता के साथ खुलेंगे

मध्यप्रदेश. मध्यप्रदेश में कोरोना की नई गाइडलाइन तैयार हो गई है। शादी में अधिकतम 250 मेहमान ही शामिल होंगे। शव यात्रा में 50 लोगों को अनुमति रहेगी। बड़े मेलों पर रोक रहेगी। यह फैसला मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना की समीक्षा बैठक में लिया।

मीटिंग में ही मुख्यमंत्री ने इंदौर, भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर के कलेक्टरों से बात की। उन्होंने चारों शहरों में प्रशासन को अलर्ट रहने काे कहा है।

अब प्रदेश में कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर 7 दिन क्वारैंटाइन किया जाएगा। तीसरी लहर का पीक 25 से 30 जनवरी के बीच में रहेगा। इस दौरान प्रदेश में हर दिन 19 से 20 हजार केस प्रतिदिन आ सकते हैं। यानी यह संख्या दूसरी लहर से लगभग डेढ़ गुना होगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कोरोना के केस बढ़ेंगे, लेकिन पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। सतर्कता बरतना जरूरी है। बैठक में चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग, हेल्थ डिपार्टमेंट के अफसर मौजूद हैं।

स्कूल 50% की क्षमता से चलते रहेंगे

स्कूलों को लेकर कोई नया प्रतिबंध नहीं है। अभी की तरह ही 50% की क्षमता से चलते रहते हैं। एक बच्चे को सप्ताह में तीन दिन ही बुलाया जाएगा। पेरेंट्स की अनुमति जरूरी होगी। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से क्लास लगेंगी।

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