मध्य प्रदेश

MP की बड़ी खबर : अब शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर लगेगा भारी जुर्माना, ट्रैफिक पुलिस सख्त

Paliwalwani
MP की बड़ी खबर : अब शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर लगेगा भारी जुर्माना, ट्रैफिक पुलिस सख्त
MP की बड़ी खबर : अब शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर लगेगा भारी जुर्माना, ट्रैफिक पुलिस सख्त

शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर भारी जुर्माना, होली पर भोपाल ट्रैफिक पुलिस सख्त ड्रिंक एंड ड्राइव राजधानी के चौक चौराहों पर पुलिस ने प्वाइंट बनाए थे। इस क्रम में शराब के नशे में वाहन चलाने वालों को गिरफ्तार किया जाता है। पुलिस ने बताया कि इस बार वाहन को सीधे कोर्ट से छोड़ा जाएगा।

होली पर सड़क हादसों को रोकने के लिए राजधानी भोपाल की ट्रैफिक पुलिस ने पूरी रफ्तार दिखाई है। विभाग ने कहा कि होली पर शराब के नशे में वाहन चलाने वाले वाहन चालकों पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा और उनके वाहन को अगले ही दिन कोर्ट से रिहा कर दिया जाएगा. बता दें कि सुरा प्रेमियों के लिए होली पर शराब पीकर गाड़ी चलाना महंगा पड़ सकता है. होली सप्ताह की शुरुआत से ही राजधानी भोपाल पुलिस द्वारा यातायात अभियान चलाया जा रहा है. भोपाल पुलिस द्वारा होली पर सड़क हादसों को रोकने के लिए यह अभियान चलाया जा रहा है।

चौक चौराहों पर प्वाइंट बनाकर गिरफ्तारी की जाती है

पुलिस ने राजधानी के चौक-चौराहों पर नाके लगाए। इस क्रम में शराब के नशे में वाहन चलाने वालों को गिरफ्तार किया जाता है। शराब के नशे में वाहन चलाने पर ट्रैफिक पुलिस ने मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 185 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। इस धारा में पुलिस द्वारा वाहन को थाने में खड़ा किया जाता है और केस डायरी को अगले दिन न्यायालय में पेश किया जाता है। भोपाल पुलिस कमिश्नर मकरंग देवस्कर के मुताबिक त्योहारों पर लोगों की सुरक्षा के लिए वाहनों की चेकिंग की जाती है. पुलिस वाहन चालकों से शराब पीकर वाहन नहीं चलाने की अपील कर रही है।

10 से 15 हजार रुपए जुर्माना

बता दें कि सड़क हादसों को रोकने के लिए भोपाल पुलिस सख्त है। अगर कोई शराब पीकर वाहन चलाते हुए पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ 10 से 15 हजार रुपये की चालानी कार्रवाई की जाती है। वहीं, लापरवाही से वाहन चलाने वालों पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाता है। ड्राइविंग लाइसेंस के पकड़े जाने पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाता है, जबकि बिना सीट बेल्ट के वाहन चलाने वालों पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाता है।

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