इंदौर
उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर में राष्ट्रीय लोक अदालत 11 फरवरी को
sunil paliwal-Anil paliwalइंदौर : कार्यपालक अध्यक्ष राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के आदेशानुसार 11 फरवरी 2023 को समस्त न्यायालयों में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा. प्रशासनिक न्यायाधिपति श्री विवेक रूसिया के निर्देशन में मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर में भी 11 फरवरी 2023 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा.
समस्त पक्षकारों एवं अधिवक्तागणों से अपील की गई है कि उच्च न्यायालय में लंबित प्रकरणों को नेशनल लोक अदालत के माध्यम से सुलह एवं समझौते के आधार पर निराकृत कराने हेतु म.प्र. उच्च न्यायालय खण्डपीठ इंदौर में प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, ओ.एस.डी/रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार (एम), ज्वाईन्ट रजिस्ट्रार, संबंधित सेक्शन एवं विधिक सहायता अधिकारी, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति इंदौर से संपर्क कर अपने प्रकरणों को नेशनल लोक अदालत में रखने हेतु आवेदन / सूचना दे सकते हैं. लोक अदालत के माध्यम से प्रकरण का निराकरण होने पर शासन द्वारा अदा की गई कोर्ट फीस वापसी का भी प्रावधान है.
जिला विधिक सेवा प्राधिकार के द्वारा नालसा एवं डालसा के निर्देश पर आगामी 11 फरवरी 2023 को एडीआर भवन में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा. डालसा सचिव राजीव नयन ने बताया कि 11 फरवरी 2023 को सुबह 10ः30 बजे से एडीआर भवन तथा व्यवहार न्यायालय में शमनीय फौजदारी वाद, एनआई एक्ट की धारा 138 के अंतर्गत वाद, धन वसूली वाद, बैंकिंग, बीमा, मोटर दुर्घटना दावा न्यायधिकरण वाद, श्रम संबंधी मामले, उत्पाद से संबंधित वादों का निपटारा किया जाएगा. इसके अलावे बिजली और पानी के बिल संबंधित मामले, वैवाहिक वाद (तालोक को छोड़कर), भूमि अधिग्रहण के मामले, सव अन्य सुलहनीय वादों से संबंधित मामलों का निष्पादन किया जाएगा.