इंदौर
कालिन्दी गोल्डसिटी कालोनी काटकर अवैध तरीके से बेच थे, आरोपी ने प्लाट
Paliwalwaniइंदौर : पुलिस आयुक्त नगरीय इंदौर हरिनारायणचारी मिश्र द्वारा इंदौर कमिश्नरेट में अपराधो में फरार आरोपियों की पतारसी एवं धरपकड हेतु इंदौर पुलिस को निर्देशित किया गया है। उक्त निर्देशों के तारतम्य में अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (अपराध) राजेश हिंगणकर के द्वारा पुलिस उपायुक्त (अपराध शाखा) निमिष अग्रवाल एवं अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त ( अपराध शाखा) गुरू प्रसाद पाराशर को इंदौर शहर में अपराधो में फरार आरोपियों की पतारसी एवं धरपकड करने हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त निर्देशों के तारतम्य में आरोपिगणों पर कार्यवाही हेतु अपराध शाखा की टीम को निर्देशित किया गया।
इसी कड़ी में क्राईम ब्रांच थाना प्रभारी धनेंद्र सिंह भदोरिया को मुखबिर की सूचना प्राप्त हुई कि थाना बाणगंगा के 1460/19 धारा 420,467,468,120 बी 471 भादवि 1460 /19 धारा 420,467,468,120 बी 471 भादवि एवं 591/20 धारा 420,406,34 भादवि में फरार / ईनामी आरोपी महावीर पिता स्वं. हुकुमचंद जैन नि गुलमर्ग वैली कनाडिया रोड इंदौर का शहर में घुम रहा हैं जिस पर क्राईम ब्रांच की टीम नें मुताबिक योजना घेराबंदी कर बाणगंगा क्षेत्र में आरोपी महावीर पिता स्वं. हुकुमचंद जैन उम्र 55 वर्ष नि ए-103 गुलमर्ग वैली कनाडिया रोड इंदौर को पकडा । आरोपी द्वारा अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर कालिन्दी गोल्ड सिटी नाम से कालोनी काटी तथा कुटरचित दस्तावेज बनाकर प्लाँट बेच दिये।
आरोपी घटना दिनांक से ही फरार चल रहा था जिसकी गिरफ्तारी की भरसक कोशिश की गई परन्तु आरोपी की गिरफ्तारी नही हो सकी। जिस पर पुलिस अधीक्षक (पूर्व) द्वारा को उक्त आरोपी की गिरफ्तारी पर 2000/- रुपये नगद तथा एक अन्य आदेश से 5000/- रुपये नगद इनाम की उद्घोषणा की गई थी।आरोपी से अन्य साथियों के बारे में पूछताछ की जा रही हैं । आरोपी के विरुद्ध थाना बाणगंगा में 03 अपराध पंजीबद्ध हैं। आरोपी को गिरफ्तार किया गया है जिसके विरुद्ध थाना बाणगंगा पर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।