इंदौर

इंदौर पुलिस द्वारा जनहित में जारी : इंदौर जिलेवासियों से अपील की जाती है कि निम्न बिंदुओं पर जारी एडवाइज़री का पालन करें

paliwalwani
इंदौर पुलिस द्वारा जनहित में जारी : इंदौर जिलेवासियों से अपील की जाती है कि निम्न बिंदुओं पर जारी एडवाइज़री का पालन करें
इंदौर पुलिस द्वारा जनहित में जारी : इंदौर जिलेवासियों से अपील की जाती है कि निम्न बिंदुओं पर जारी एडवाइज़री का पालन करें

इंदौर. 

• किसी अनजान लिंक को क्लिक नहीं करें, अनजान एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं करे ।

• सोशल मीडिया पर तथ्यहीन जानकारी शेयर नहीं करे,कोई भड़काऊ मैसेज ना तो स्वयं पोस्ट करे और ना ही री-शेयर करें ।

• समस्त व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन को निर्देशित किया जाता है कि अपने ग्रुपों पर तथ्यहीन जानकारी प्रसारित करने वाले,अफ़वाह फैलाने वाले, तनाव निर्मित करने वाले मैसेज प्रसारित नहीं होने दे, ऐसे लोगो को तत्काल ग्रुप से बाहर करे और उनकी सूचना डायल 100 के माध्यम से पुलिस को प्रदान करें ।

• कोई भी कार्यक्रम बिना विधिवत अनुमति लिए आयोजित नहीं करे ।

• सभी होटल एवं लॉज संचालक को सख्त रूप से निर्देशित किया जाता है कि वे अपने यहाँ रुकने वाले समस्त लोगों की सम्पूर्ण जानकारी निर्धारित प्रारूप में संकलित करे और रुकने वाले समस्त लोगो के वैध दस्तावेजों को चेक करें ।यदि कोई संदिग्ध व्यक्ति होटल/लॉज में ठहरने आता है तो उसकी सूचना तत्काल डायल 100 के माध्यम से पुलिस को प्रदान करे ।

• समस्त मोबाइल सिम कार्ड विक्रेताओं को सख्त रूप से निर्देशित किया जाता है कि सिम कार्ड विक्रय के दौरान वैध दस्तावेजों का सावधानी से निरीक्षण करें और सम्पूर्ण वैधानिक प्रक्रिया का पालन करें। यदि कोई संदिग्ध व्यक्ति सिम कार्ड खरीदने आता है तो उसकी सूचना तत्काल डायल 100 के माध्यम से पुलिस को प्रदान करे ।

• समस्त कियोस्क संचालकों को निर्देशित किया जाता है कि आपके यहाँ ऑनलाइन भुगतान / रुपये हस्तांतरण हेतु आने वाले समस्त व्यक्तियों की जानकारी निर्धारित फॉर्मेट में एक रजिस्टर में संधारित करे । यदि कोई संदिग्ध व्यक्ति रुपये हस्तांतरण हेतु आता है तो उसकी सूचना तत्काल डायल 100 के माध्यम से पुलिस को दे ।

• समस्त मकान मालिकों को सख्त निर्देशित किया जाता है कि अपने यहाँ रुकने वाले किरायेदारों की निर्धारित फॉर्मेट में जानकारी तत्काल निकटस्थ थाने पर उपलब्ध करवाये । बिना वैध दस्तावेजों के किसी भी व्यक्ति को मकान /फ्लैट /दुकान किराए पर नहीं दें ।

• समस्त प्रकार के प्रतिष्ठान संचालकों /व्यापारियों को निर्देशित किया जाता है कि अपने यहाँ कार्य कर रहे कर्मचारियों की जानकारी समस्त वैध दस्तावेजों के साथ तत्काल निकटस्थ पुलिस थाना पर प्रदान करें ।

• असामाजिक तत्वों द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफार्म Facebook/WhatsApp/Twitter/Instagram आदि पर वायरल की जाने वाली आपत्तिजनक गतिविधि एवं असत्य अफवाहों पर ध्यान न देवें। किसी भी प्रकार की आपत्तिजनक गतिविधि दिखाई देने पर तत्काल इंदौर पुलिस के डायल 100 नंबर पर सूचित करें । 

"इंदौर पुलिस द्वारा जनहित मे जारी"

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