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इंदौर

Indore news : भाजपा पार्षद ने महिला से किया दुष्कर्म

📅 25 July 2024, 01:27 AM • ✍️ indore meri pehchan • ⏱️ 4 मिनट में पढ़ें
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Indore news : भाजपा पार्षद ने महिला से किया दुष्कर्म
Indore news : भाजपा पार्षद ने महिला से किया दुष्कर्म

इंदौर. एक महिला ने भाजपा के पार्षद  के खिलाफ गंभीर आरोप लगाते हुए पुलिस रिपोर्ट लिखाई है. महिला का आरोपी है कि पार्षद ने मदद के बहाने उसे धमका कर उसके साथ दुष्कर्म किया. 32 वर्षीय महिला की शिकायत पर द्वारकापुरी थाने में कार्रवाई की गई है. बताया जा रहा है कि कोरोना काल में पीड़िता और पार्षद की पहचान हुई थी. उस समय बैंक के लोन को लेकर पीड़िता की आर्थिक मदद भी की गई थी. उसके बाद आरोप के मुताबिक पार्षद ने स्वयं के कार्यालय पर पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया. बताया जा रहा है पार्षद ने कई जगहों पर पीड़िता की नौकरी भी लगवाई थी. फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है. 

महिला का आरोप है कि वार्ड क्रमांक 82 के पार्षद नितिन उर्फ़ शानू शर्मा ने मदद और नौकरी दिलाने के बहाने उसके साथ दुष्कर्म किया है. महिला का कहना है कि कोरोना काल के दौरान उसकी पहचान नितिन से हुई थी. इसके बाद वह उससे मदद मांगने के लिए गई थी. पार्षद ने लोन चुकाने के लिए rs.100000 की मदद भी की थी.

पार्षद ने सरकारी नौकरी दिलाने का वादा भी किया था, लेकिन बॉयफ्रेंड से रिश्ता तोड़ने के लिए वह मजबूर करने लगा. युवती ने ऐसा नहीं किया तो रूपये के लिए दबाव बनाने लगा. इस पर rs. 50000 नगद लौटा दिए और और बचे हुए रूपयो के लिए जब वह विदुर नगर में एक मकान में नितिन शर्मा से बात करने गई तो शर्मा ने वहां उसे धमका कर उसके साथ दुष्कर्म किया. युवती का आरोप है कि शर्मा उसको धमका कर उसके साथ कई बार दुष्कर्म कर चुका है. पुलिस ने मामले की जांच कर फिलहाल केस दर्ज कर लिया है.

पुलिस अधिकारी ने बताया कि स्थानीय भाजपा पार्षद शानू उर्फ नितिन शर्मा के खिलाफ एक महिला ने शिकायत दर्ज कराई कि शर्मा ने सरकारी नौकरी और आर्थिक मदद का झांसा देकर 10 मई 2023 से 16 अप्रैल 2024 के बीच कथित तौर पर उसका शारीरिक शोषण किया.

इन धाराओं में दर्ज हुआ केस

अधिकारी ने बताया कि महिला की शिकायत पर शर्मा के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (दुष्कर्म), 376 (दो) (एन) (महिला से बार-बार दुष्कर्म) और धारा 506 (धमकी देना) के तहत मामला दर्ज किया गया है. चूंकि यह अपराध एक जुलाई 2024 से पहले घटित हुआ है. इसलिए भारतीय दंड संहिता की धाराओं में मामला दर्ज किया गया है. अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त राजेश दंडोतिया ने बताया कि इस मामले की जांच जारी है और जांच में मिलने वाले तथ्यों के आधार पर आगामी कानूनी कदम उठाए जाएंगे.

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