मध्य प्रदेश सरकार के पांच अफसर मुश्किल में, हाईकोर्ट की अवमानना का मामला : आदेश के बाद भी कर्मचारी को नहीं दिया लाभ
इंदौर.
हाईकोर्ट के आदेश की अवमानना करने पर प्रदेश सरकार के पांच अफसर मुश्किल में आ गए हैं. कोर्ट ने इन सभी के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है.
मामला एक कर्मचारी के वेतनमान से जुड़ा है. इंदौर के एक कर्मचारी के पक्ष में हाईकोर्ट ने अप्रैल-2024 में फैसला दिया था, इसके बावजूद मध्यप्रदेश सरकार ने उसे यह लाभ नहीं दिया. इसी के खिलाफ कर्मचारी ने अवमानना की याचिका लगाई थी, जिस पर हाईकोर्ट ने जमानती वारंट जारी किया. सभी अफसरों को 9 सितंबर 2024 को पेश होकर जमानत करानी होगी.
इनके खिलाफ जारी किया वारंट
हाईकोर्ट ने 12 अगस्त-2024 को हुई सुनवाई में स्वास्थ्य विभाग से जुड़े पांच अधिकारियों मोहम्मद सुलेमान, दिनेश श्रीवास्तव, विवेक पोरवाल, आरसी पनिका और मनीष रस्तोगी के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है. 9 सितंबर 2024 को मामले में अगली सुनवाई होगी, जिसमें सभी अधिकारियों को पेश होने के लिए कहा है.
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