दिल्ली

सरकार ने अनलॉक 5 का किया ऐलान : सिनेमा हॉल, एंटरटेनमेंट पार्क, स्विमिंग पूल को 15 अक्टूबर से खोलने की अनुमति

Anil Bagora-Auysh Paliwal
सरकार ने अनलॉक 5 का किया ऐलान : सिनेमा हॉल, एंटरटेनमेंट पार्क, स्विमिंग पूल को 15 अक्टूबर से खोलने की अनुमति
सरकार ने अनलॉक 5 का किया ऐलान : सिनेमा हॉल, एंटरटेनमेंट पार्क, स्विमिंग पूल को 15 अक्टूबर से खोलने की अनुमति

● कल से अनलॉक 5,जाने क्या और रियायतें मिली : राज्य सरकारें अपने हिसाब से फैसला कर सकेंगी

नई दिल्ली । केंद्र सरकार ने आज अनलॉक 5 के लिए गाइडलाइंस जारी कर दीं। अनलॉक 5 की शुरुआत कल गुरुवार से होगी। इसके तहत सरकार ने सिनेमा हॉल, एंटरटेनमेंट पार्क, स्विमिंग पूल को 15 अक्टूबर से खोलने की अनुमति दे दी है। हालांकि, सिनेमा हॉल को 50 फीसदी क्षमता के साथ खोलने की इजाजत दी गई है। गृह मंत्रालय की गाइडलाइन्स के अनुसार, स्कूलों और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को खोलने को लेकर 15 अक्टूबर के बाद राज्य सरकारें अपने हिसाब से फैसला कर सकेंगी। हालांकि, इस दौरान माता-पिता की सहमति की जरूरत होगी। इससे पहले, सरकार ने एक सितंबर को शुरू हुए अनलॉक 4 में मार्च महीने से लगे लॉकडाउन के बाद पहली बार मेट्रो सेवाओं को फिर से शुरू करने की इजाजत दी थी। विशेष गाइडलाइंस के बाद सात सितंबर 2020 से मेट्रो की सेवाओं को शुरू कर दिया गया था। वहीं, कक्षा 9-12 के लिए स्कूलों का आंशिक रूप से फिर से खोला गया था। 21 सितंबर से 100 व्यक्तियों की अधिकतम सीमा के साथ सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक कार्यक्रमों की अनुमति भी दी गई थी।

● मुख्यमंत्रियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक में कोरोना टेस्टिंग पर जोर 

वहीं, कोरेना वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित सात राज्यों के मुख्यमंत्रियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में बैठक की थी। वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई बातचीत में प्रधानमंत्री मोदी ने ज्यादा से ज्यादा कोरोना टेस्टिंग पर जोर दिया था।

● सिनेमा / थिएटर / मल्टीप्लेक्स को उनकी बैठने की क्षमता का 50% तक खोलने की अनुमति होगी, जिसके लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा एसओपी जारी किया जाएगा।

● बिजनेस टू बिजनेस (बी 2 बी) प्रदर्शनियों को खोलने की अनुमति दी जाएगी, जिसके लिए वाणिज्य विभाग द्वारा एसओपी जारी किया जाएगा।

● खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए इस्तेमाल किए जा रहे स्विमिंग पूल को खोलने की अनुमति दी जाएगी, जिसके लिए SOP युवा मामलों और खेल मंत्रालय (moya & : S) द्वारा जारी की जाएगी।

● मनोरंजन पार्क और इसी तरह के स्थानों को खोलने की अनुमति दी जाएगी, जिसके लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFW) द्वारा एसओपी जारी किया जाएगा।

● स्कूलों और शैक्षणिक संस्थानों का फिर से उद्घाटन

● स्कूलों और कोचिंग संस्थानों को फिर से खोलने के लिए, राज्य / केन्द्र शासित प्रदेश सरकारों को श्रेणीबद्ध तरीके से 15 अक्टूबर 2020 के बाद निर्णय लेने की छूट दी गई है। स्थिति के मूल्यांकन के आधार पर संबंधित स्कूल / संस्थान प्रबंधन के साथ परामर्श करके निर्णय लिया जाएगा, और निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा

● ऑनलाइन और दूरस्थ शिक्षा शिक्षण का पसंदीदा तरीका बना रहेगा और इसे प्रोत्साहित किया जाएगा।

● जहां स्कूल ऑनलाइन कक्षाओं का संचालन कर रहे हैं, और कुछ छात्र शारीरिक रूप से उपस्थित होने के बजाय ऑनलाइन कक्षाओं में भाग लेना पसंद करते हैं, उन्हें ऐसा करने की अनुमति दी जा सकती है।

● छात्र अभिभावकों की लिखित सहमति से ही स्कूलों / संस्थानों में जा सकते हैं। उपस्थिति को लागू नहीं किया जाना चाहिए, और पूरी तरह से माता-पिता की सहमति पर निर्भर होना चाहिए।

● स्कूल / शिक्षा और साक्षरता विभाग (dosel), भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की जाने वाली sop के आधार पर स्कूलों / संस्थानों को फिर से खोलने के लिए स्वास्थ्य / सुरक्षा संबंधी सावधानियों के बारे में राज्य / संघ राज्य क्षेत्र स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए तैयार करेंगे। राय। जिन स्कूलों को खोलने की अनुमति है, उन्हें राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों के शिक्षा विभागों द्वारा जारी किए जाने वाले एसओपी का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा।

● उच्च शिक्षा विभाग (डीएचई), शिक्षा मंत्रालय स्थिति के आकलन के आधार पर, गृह मंत्रालय (mha) के परामर्श से कॉलेजों / उच्च शिक्षा संस्थानों के उद्घाटन के समय पर निर्णय ले सकता है।

● ऑनलाइन / डिस्टेंस लर्निंग शिक्षण का पसंदीदा तरीका बना रहेगा और इसे प्रोत्साहित किया जाएगा।हालांकि, प्रयोगशाला / प्रायोगिक कार्यों के लिए आवश्यक विज्ञान और प्रौद्योगिकी स्ट्रीम में केवल अनुसंधान विद्वानों (phd) और स्नातकोत्तर छात्रों के लिए उच्च शिक्षा संस्थानों को 15 अक्टूबर, 2020 से खोलने की अनुमति दी जाएगी:केंद्रीय रूप से वित्तपोषित उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए, संस्थान के प्रमुख स्वयं / स्वयं को संतुष्ट करेंगे कि प्रयोगशाला / प्रायोगिक कार्यों के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी स्ट्रीम में अनुसंधान विद्वानों (पीएचडी) और स्नातकोत्तर छात्रों की वास्तविक आवश्यकता है। अन्य सभी उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए उदा। राज्य विश्वविद्यालय, निजी विश्वविद्यालय आदि, वे केवल संबंधित राज्य / केंद्र शासित प्रदेश सरकारों द्वारा लिए जाने वाले निर्णय के अनुसार प्रयोगशाला / प्रायोगिक कार्यों के लिए आवश्यक विज्ञान और प्रौद्योगिकी स्ट्रीम में अनुसंधान विद्वानों (पीएचडी) और स्नातकोत्तर छात्रों के लिए खोल सकते हैं।

● सामाजिक / शैक्षणिक / खेल / मनोरंजन / सांस्कृतिक / धार्मिक / राजनीतिक कार्य और अन्य मण्डली पहले से ही 100 व्यक्तियों की छत के साथ अनुमति दी गई हैं, केवल कंटेनर जोन के बाहर। अब राज्य / केन्द्र शासित प्रदेश सरकारों को 15 अक्टूबर, 2020 के बाद, कन्टेनमेंट ज़ोन के बाहर, 100 व्यक्तियों की सीमा से परे ऐसी सभाओं की अनुमति देने का लचीलापन दिया गया है, जो निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा:

● बंद स्थानों में, 200 व्यक्तियों की छत के साथ हॉल की क्षमता का अधिकतम 50% की अनुमति दी जाएगी। फेस मास्क पहनना, सामाजिक गड़बड़ी को बनाए रखना, थर्मल स्कैनिंग और हैंड वाश या सैनिटाइजर का उपयोग अनिवार्य होगा।

● खुले स्थानों में, जमीन के आकार / स्थान को ध्यान में रखते हुए, और सामाजिक गड़बड़ी के सख्त पालन के साथ, अनिवार्य रूप से फेस मास्क पहनना, थर्मल स्कैनिंग और हैंड वाश या सैनिटाइज़र के लिए प्रावधान।

● यह सुनिश्चित करने के लिए कि इस तरह की सभाएँ COVID-19 का प्रसार नहीं करती हैं, राज्य / केन्द्र शासित प्रदेश सरकारें इस तरह की सभा को विनियमित करने के लिए विस्तृत sop जारी करेंगी और कड़ाई से इसे लागू करेंगी।

● क्या अनुमति नहीं है

निम्नलिखित गतिविधियों को छोड़कर, सभी गतिविधियों को अनुमति क्षेत्र के बाहर की अनुमति दी जाएगी:

● यात्रियों की अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा, mha द्वारा अनुमति के अलावा।

● मनोरंजन पार्क और इसी तरह के स्थान बंद रहेंगे।

● 31 अक्टूबर, 2020 तक कंटेनर जोन में लॉकडाउन को सख्ती से लागू किया जाएगा।

● ट्रांसमिशन जोन की श्रृंखला को प्रभावी ढंग से तोड़ने के उद्देश्य से mohfw के दिशानिर्देशों को ध्यान में रखने के बाद जिला स्तर पर सूक्ष्म स्तर पर कंटेनर जोन का सीमांकन किया जाएगा। इन रोकथाम क्षेत्रों में सख्त रोकथाम उपायों को लागू किया जाएगा और केवल आवश्यक गतिविधियों की अनुमति दी जाएगी।

● कंस्ट्रक्शन जोन के भीतर, सख्त परिधि नियंत्रण बनाए रखा जाएगा 

● तेजी से बढ़ रहे कोरोना वायरस के मामले

भारत में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। एक दिन में 80,472 नए मामले सामने आने के बाद बुधवार को देश में संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 62 लाख से अधिक हो गई है। संक्रमण मुक्त होने वाले लोगों की संख्या भी 51,87,825 हो गई है, जिससे स्वस्थ होने की दर 83.33 प्रतिशत पर पहुंच गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सुबह आठ बजे जारी किए गए ताजातरीन आंकड़ों के अनुसार देश में संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 62,25,763 हो गए जबकि 1,179 और लोगों की मौत के बाद मृतक संख्या बढ़कर 97,497 हो गई।

● पालीवाल वाणी ब्यूरो-Anil Bagora-Ayush Paliwal...✍️

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