CJP के सौरव दास, आशुतोष रांका को बड़ा झटका, मानहानि केस में पोस्ट हटाना होगा, दिल्ली HC बोला- 'बिना सच्चाई जाने..'
नई दिल्ली: कॉकरोच जनता पार्टी के नेता सौरव दास और आशुतोष रांका को गुरुवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने तगड़ा झटका दिया। दिल्ली हाई कोर्ट ने मौखिक तौर पर कहा कि उनका बीजेपी नेता और सीनियर वकील गौरव भाटिया के खिलाफ बिना सच्चाई जाने पोस्ट करना सही नहीं था और उन्हें समझाया कि ऐसे पोस्ट खुद ही हटा लें तो अच्छा है।
बिना सच्चाई जाने इस तरह हमला सही नहीं
दिल्ली हाई कोर्ट ने गौरव भाटिया की ओर से सीजेपी के अभिजीत दिपके, सौरव दास और आशुतोष रांका के खिलाफ दायर मानहानि के केस की सुनवाई के दौरान इन नेताओं को यह सलाह दी। गौरव भाटिया 5 सितंबर को रांका और दास की ओर से किए गए एक एक्स पोस्ट के खिलाफ अदालत पहुंचे थे। लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक यह पोस्ट स्वतंत्र भारद्वाज की गिरफ्तारी के मामले से जुड़ा है, जिसका सीजेपी प्रदर्शन के दौरान एक नाबालिग लड़की और उसके पिता से विवाद हुआ था।
आपको अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन कई बार बात को बेहतर तरीके से कहने की आवश्यकता होती है, जिससे आपकी मंशा सही तरीके से समझी जाए। हम यह समझते हैं, क्योंकि हम भी उस उम्र से गुजर चुके हैं।
-- दिल्ली हाई कोर्ट की मौखिक टिप्पणी
गौरव भाटिया मानहानि केस क्या है
मामला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाए गए एक ट्वीट से जुड़ा है। इसमें गलत तरीके से यह दावा किया गया था कि गौरव भाटिया ने स्वतंत्र भारद्वाज को 'दिमागी नक्सली' और 'जातिवादी' कहा।
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