राजपाल यादव के सामने सुप्रीम कोर्ट ने रखी शर्त- जमा करें ₹5 करोड़, नहीं करना पड़ेगा सरेंडर
📅 09 September 2026, 11:05 AM
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✍️ paliwalwani
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नई दिल्ली. जुलाई में चेक बाउंस मामले में राजपाल यादव को तीन महीने की जेल की सजा सुनाई गई थी और उन्हें कर्ज चुकाने के लिए दो महीने का समय दिया गया था। अब इस मामले में ताजा जानकारी के अनुसार, 8 सितंबर 2026 को हुई सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने राजपाल यादव को सरेंडर करने से अंतरिम राहत दी है, बशर्ते वे बुधवार तक कोर्ट की रजिस्ट्री में 5 करोड़ रुपये जमा करें।
भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच ने यह आदेश तब पारित किया जब राजपाल यादव और उनकी पत्नी राधा राजपाल यादव की ओर से दायर याचिकाओं का जिक्र उनके वकील सौरभ त्रिवेदी ने मौखिक रूप से किया। कोर्ट ने नोटिस जारी किया और मामले को 15 सितंबर, 2026 के लिए सूचीबद्ध किया।
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