खुशखबरी : प्रदेश के मजदूरों को सरकार का तोहफा, 25% अधिक मिलेगी मजदूरी
भोपाल । एक अप्रैल से औद्योगिक और असंगठित श्रमिकों को 25 प्रतिशत अधिक मजदूरी मिलेगी। इसके लिए प्रदेश सरकार ने आदेश जारी कर दिया है। यह आदेश एक अप्रैल से लागू होगा। बता दे कि 2014 के बाद प्रदेश में पहली बार मजदूरों का मजदूरी का पुनरीक्षण किया गया है।
जानकारी के अनुसार, प्रचलित न्यूनतम वेतन की दरों में 25 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। नई न्यूनतम वेतन दरों के प्रभावशील होने पर अकुशल श्रमिकों का न्यूनतम वेतन 9 हजार 575 रुपये प्रतिमाह हो जाएगा। इसी तरह अर्द्धकुशल श्रमिकों का न्यूनतम वेतन 10 हजार 571 रुपये प्रतिमाह होगा। कुशल श्रमिकों का न्यूनतम वेतन 12 हजार 294 जबकि उच्च कुशल श्रमिकों का न्यूनतम वेतन 13 हजार 919 रुपये प्रतिमाह हो जाएगा।
नया वेतनमान जारी होगा
श्रमिकों की वेतन दरें लेबर ब्यूरो शिमला द्वारा निर्मित औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जनवरी 2019 से जून 2019 के आंकड़ों के औसत पर आधारित है। इसके साथ ही कृषि श्रमिकों को देय प्रचलित न्यूनतम वेतन की दरों में 25 प्रतिशत की वृद्धि तथा लेबर ब्यूरो शिमला द्वारा निर्मित अखिल भारतीय कृषि श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के औसत के आधार पर एक अक्टूबर 2019 से देय परिवर्तनशील महंगाई भत्ते को न्यूनतम वेतन में जोड़कर नई न्यूनतम वेतन दरें निर्धारित की गई है।
नई न्यूनतम वेतन दरों के प्रभावशील होने पर खेती किसानी से जुड़े मजदूरों को न्यूनतम वेतन 7 हजार 660 रुपये प्रतिमाह मिलने लगेगा। इसी प्रकार बीड़ी श्रमिकों एवं अगरबत्ती श्रमिकों के वेतन में भी देय प्रचलित न्यूनतम वेतन की दरों में 25 प्रतिशत की वृद्धि की गई है।
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