भोपाल

चुनाव अपडेट : नगर निकाय चुनाव, सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी शिवराज सरकार

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चुनाव अपडेट : नगर निकाय चुनाव, सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी शिवराज सरकार
चुनाव अपडेट : नगर निकाय चुनाव, सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी शिवराज सरकार

भोपाल । भोपाल नगर निकाय चुनावः ग्वालियर हाईकोर्ट के आरक्षण फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी शिवराज सरकार उक्त संकेत नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने दिए। नगरीय निकाय चुनाव 2021 पर ग्वालियर हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। निकाय चुनाव के लिए महापौर, नगर पालिका व नगर परिषद अध्यक्ष पदों के लिए हुए आरक्षण में रोटेशन प्रोसेस का पालन नहीं किया गया है। यह कहते हुए कोर्ट ने आरक्षण पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने राज्य शासन को अप्रैल तक जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं। मामले में अगली सुनवाई अप्रैल 2021 में होगी। याचिकाकर्ता मानवर्धन सिंह तोमर ने नगरीय निकाय चुनाव के लिए महापौर व अध्यक्ष पद के लिए हुई आरक्षण प्रक्रिया को चुनौती दी थी। याचिका पर न्यायमूर्ति शील नागू व न्यायमूर्ति आनंद पाठक की युगलपीठ ने सुनवाई की। मामले में शासन की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता अंकुर मोदी ने पैरवी करते हुए कहा, शासन द्वारा मामले में विस्तृत जवाब प्रस्तुत किया जाएगा।याचिकाकर्ता मानवर्धन सिंह तोमर की याचिका में कहा गया कि नगर निगम में महापौर, नगर पालिका और नगर परिषद में अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण करते समय रोटेशन पद्धति का पालन नहीं किया गया है। 

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