कोचिंंग संस्थान 15 अक्टूबर से खुलेंगे : दुर्गा उत्सव में गरबा का आयोजन करने की अनुमति : अब विवाह में अब 300 सौ व्यक्ति हो सकेंगे शामिल : केबिनेट का निर्णय
भोपाल. मध्य प्रदेश में दुर्गा उत्सव के दौरान अब गरबा का आयोजन भी किया जा सकेगा. सोसायटी और कालोनियों में इसके आयोजन की अनुमति रहेगी पर व्यवसायिक तौर पर होने वाला गरबा नहीं होगा. इसी तरह पंडालों में डीजे और बैंड भी सुप्रीम कोर्ट की गाइड लाइन का पालन करते हुए बजाए जा सकेंगे. यह निर्णय मंगलवार को देर शाम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में लिया गया. गृहमंत्री डॉ.नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि बैठक में कोरोना की स्थिति की समीक्षा की गई. इसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी को कोरोना गाइड लाइन का पालन करने के निर्देश दिए. साथ ही कहा कि जांच किसी भी सूरत में 70 हजार प्रतिदिन से कम नहीं होना चाहिए. दुर्गा प्रतिमा के लिए वही नियम लागू होंगे, जो गणेश प्रतिमा के संबंध में थे. चल समारोह नहीं निकाले जाएंगे. प्रतिमा विसर्जन के लिए जिला प्रशासन से अनुमति लेनी होगी. रावण दहन भी सोसायटी और कालोनी में किया जा सकेगा. बड़े स्थान पर आयोजन करने के लिए पूर्व अनुमति लेनी होगी.

पालीवाल वाणी WhatsApp चैनल से जुड़ें
ताज़ा ब्रेकिंग न्यूज़ और समाज के सभी समाचार सबसे पहले अपने फोन पर पाएं।
संबंधित खबरें
सभी देखें →
मुख्यमंत्री डॉ. यादव की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की बैठक में लिये गए निर्णय : शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय इंदौर के लिए 13 पदों के सृजन को स्वीकृति
आईएएस अधिकारियों के तबादले : नेहा मारव्या, निधि निवेदिता, अनुभा श्रीवास्तव, दिलीप कुमार, अनिल सुचारी को नई जिम्मेदारी