इटावा. भरथना थाना क्षेत्र में एक सरकारी स्कूल की महिला प्रधानाध्यापक की आत्महत्या का मामला अब एक गहरी साजिश और शोषण की कहानी में बदलता जा रहा है. 23 जुलाई 2025 को हुई इस घटना को पहले सामान्य खुदकुशी माना गया था, लेकिन अब जो तथ्य सामने आए हैं, वे रौंगटे खड़े कर देने वाले हैं.
महिला प्रधानाध्यापक का नाम मृदुला कठेरिया (36) था. शिक्षक का नाम राहुल (37) है. दोनों साल 2021 से रिलेशन में थे. मृदुला नगला मोहन प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत थी. राहुल सामहों प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत है. दोनों के स्कूलों के बीच की दूरी 10 किलोमीटर है. महिला के एक दोस्त ने दोनों की दोस्ती करवाई थी. राहुल इटावा के ऊसराहार थाना के गांव पुरेला का रहने वाला है. राहुल और मृदुला इटावा में अजीत नगर में रहते थे. राहुल ने करीब डेढ़ साल पहले शादी की थी.
मृतका के परिजनों ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि उसी स्कूल में तैनात एक शिक्षक राहुल ने महिला प्रधानाध्यापक को पहले प्रेमजाल में फंसाया.उसने शादी का झांसा देकर मृतका का विश्वास जीता और फिर शारीरिक एवं मानसिक शोषण शुरू कर दिया.इस दौरान उसने महिला के आपत्तिजनक फोटो और वीडियो भी बना लिए, जिन्हें वायरल करने की धमकी देकर वह उसे लगातार ब्लैकमेल करता रहा.
परिजनों के मुताबिक राहुल ने मृतका के बैंक खाते का एटीएम कार्ड और यूपीआई एक्सेस अपने पास रख लिया था. वह लगातार उसके खाते से पैसे निकालता रहा. मृतका ने वर्षों की कमाई से जो प्लॉट खरीदा था, उसे भी बेचने के लिए राहुल ने दबाव बनाया.उस पैसे से राहुल ने अपने लिए मकान बनवाया, लेकिन जब महिला ने उस मकान में रहने की बात कही तो उसे पता चला कि राहुल पहले से शादीशुदा है.
इस खुलासे के बाद शिक्षिका गहरे अवसाद में चली गई थी. उसने स्कूल जाना बंद कर दिया और एक बार तो नस काटकर जान देने की कोशिश भी की थी.हालांकि, उस समय परिजनों ने उसे बचा लिया था.लेकिन राहुल के लगातार ब्लैकमेल और धमकियों के चलते उसका मानसिक संतुलन बिगड़ता गया.
पुलिस ने जब मृतका का टेबलेट और मोबाइल फोन खंगाले, तो उसमें कई चैट्स, कॉल रिकॉर्डिंग्स और ऑडियो क्लिप्स मिले, जो राहुल द्वारा की गई ब्लैकमेलिंग और धमकियों की पुष्टि करते हैं.इन साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने जांच तेज कर दी है.
मृतका के परिजनों और स्थानीय महिलाओं ने प्रशासन से मांग की है कि आरोपी को तत्काल गिरफ्तार किया जाए और मामले की फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई हो.