जावरा :
न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्रीमती प्रगति मित्रा, जावरा जिला रतलाम द्वारा आरोपी नरेन्द्रसिंह को 31जनवरी 2023 तक न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। सहायक मीडिया सेल प्रभारी भुपेन्द्र कुमार सांगते ने बताया कि फरियादी अमरु पिता नाथू भील द्वारा पुलिस थाना कालुखेडा पर इस आशय की शिकायत की गई कि मैं ग्राम गुंजा थाना शिवगढ जिला रतलाम का रहने वाला हुं।
मैने तीन वर्ष पहले एक टैक्टर सोनालिका कंपनी का रजिस्ट्रेशन नंबर डच्43 क्रमांक 2050 का खरीदा था जिससे मै अपनी खेती करता व शिवगढ मे भी किराये से चलाता था। शिवगढ में मेरी जान पहचान कैलाश से हुई थी। कैलाश ने मुझे बोला था कि तुम्हारा टैक्टर को मै 15 हजार रुपये प्रतिमाह के हिसाब से किराए पर नरेन्द्रसिह राजपूत के पास रखवा देता हुं और मुझे साथ लेकर ग्राम भाटखेडी ढाबे पर नरेन्द्रसिह राजपूत से मिलवाकर बातचीत करवाई।
1 जून 2020 को शाम 4.00 बजे मै कैलाश के साथ मेरा टैक्टर लेकर भाटखेडी ढाबे पर पहुचा था कैलाश ने नरेन्द्रसिह राजपुत को टैक्टर दिलवाया था। नरेन्द्रसिह ने मुझे 40 हजार रुपये दिए थे और नरेन्द्रसिह ने मेरा टैक्टर रख लिया था. उसके बाद मै नरेन्द्रसिह के पास टैक्टर किराया लेने गया तो नरेन्द्रसिह ने मुझे टैक्टर का किराया व मेरा टैक्टर भी नही दिया जो कैलाश व नरेन्द्रसिह राजपूत ने मिलकर मेरे टैक्टर को कही बेच दिया है। मेरे टैक्टर के अलावा अन्य लोगो के टैक्टर भी किराए पर लेने का बोलकर भाटखेडी मंगवाकर टैक्टर व ट्रालीयां को कही बेच दिया है व अन्य लोगो को भी किराया नही दिया और ना ही टैक्टर-ट्राली वापस नही दिए है.
फरियादी द्वारा नरेन्द्रसिह राजपूत तथा कैलाश देवदा से कई बार फोन पर सम्पर्क करने का प्रयास किया गया, किन्तु दोनों ने फोन नही उठाया। जिस पर पुलिस थाना कालुखेडा द्वारा अपराध क्रं.18/2022 धारा 420, 406, 34 भादवि के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान आरोपी नरेन्द्र को गिरफ्तार कर पुलिस द्वारा 24 जनवरी 2023 को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्रीमती प्रगति मित्रा के समक्ष प्रस्तुत किया गया। अभियोजन अधिकारी गोल्डन राय द्वारा सशक्त पैरवी के चलते न्यायालय द्वारा उक्त आरोपी नरेन्द्रसिंह राजपूत को 31जनवरी 2023 तक न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश पारित किया गया।