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पड़ोसी की शिकायत करने पुलिस के पास गई थी गर्भवती महिला, कांस्टेबल ने मुंह में कपड़ा ठूस की हैवानियत, पति को दी जेल भेजने की धमकी

राजस्थान Published by: PALIWALWANI Updated Thu, 13 Mar 2025 11:20 AM
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Rajasthan News: राजस्थान से एक ऐसा मामला आया है, जिसने खाकी की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, पुलिस ने बुधवार को जानकारी दी कि एक कांस्टेबल को कथित रूप से एक गर्भवती महिला का रेप करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। कांस्टेबल ने इस कथित घटना को इस हफ्ते की शुरुआत में अंजाम दिया।

सांगानेर में पीड़ित महिला के पति द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार, महिला के परिवार ने सात मार्च को अपने पड़ोसियों से विवाद होने के बाद पुलिस को अप्रोच किया था। इसके अगले दिन मामले की जांच कर रहा कांस्टेबल महिला और उसके छोटे बेटे को एक होटल में ले गया और कथित रूप से उसका रेप किया। शिकायत में कहा गया है कि जब महिला ने इसका विरोध किया तो कांस्टेबल ने उसके मुंह में कपड़ा ठूस दिया। शिकायतकर्ता ने कहा है कि कांस्टेबल ने महिला द्वारा विरोध किए जाने पर पति को जेल भेजने की धमकी भी दी।

दिहाड़ी मजदूर है महिला

सांगानेर के ACP विनोद कुमार शर्मा ेने कांस्टेबल की गिरफ्तारी की पुष्टि करते हुए कहा कि पुलिसकर्मी को ज्यूडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है। महिला एक दिहाड़ी मजदूर है। पुलिस ने बताया, “FIR के अनुसार, महिला के परिवार का अपने पड़ोसियों के साथ कुछ विवाद था, जो झगड़े में बदल गया। महिला के परिवार ने 7 मार्च की रात को शिकायत दर्ज कराई, जब कांस्टेबल ड्यूटी पर था। 8 मार्च की सुबह कांस्टेबल ने महिला को (उसके घर पर) बुलाया और उसे पुलिस स्टेशन चलने के लिए कहा। लेकिन वह उसे पुलिस स्टेशन ले जाने के बजाय, एक होटल में ले गया और उसका रेप किया… महिला के पति ने उसी रात शिकायत दर्ज कराई।”

होटल में नहीं की एंट्री

पुलिस ने आगे बताया कि आरोपी कांस्टेबल ने कथित तौर पर होटल रजिस्ट्री में कोई एंट्री नहीं करवाई। उसने होटल के कर्मचारियों से कहा कि महिला एक “रिश्तेदार” है और उन्हें बच्चे के “गंदे कपड़े” की सही करने के लिए उसे कुछ मिनट चाहिए। वे 30 मिनट के अंदर ही होटल से चले भी गए। पुलिस ने बताया कि आरोपी पर BNS की रेप, गलत तरीके से बंधक बनाना और अपहरण करने से संबंधित धाराएं लगाई गई हैं। इसके अलावा आरोपी और महिला का मेडिकल टेस्ट करवाया गया है।

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