राजस्थान. राजस्थान में कोरोना महामारी की तीसरी लहर की रफ्तार कम होने के बाद सरकार ने कोरोना की गाइडलाइन में एक बार फिर संशोधन किया है. हालांकि मौत के आंकड़े अभी भी प्रदेश में 20 के करीब बने हुए हैं. राज्य सरकार के गृह विभाग की ओर से जारी संशोधित नई गाइडलाइन 5 फरवरी से लागू होंगी. नई गाइडलाइंस के मुताबिक प्रदेशभर में अब नाइट कर्फ्यू को खत्म कर दिया गया है वहीं सभी धार्मिक स्थलों को खोलने की अनुमति जारी की गई है. इसके अलावा राज्य में अब शादी-समारोह में अब 250 लोग शामिल हो सकेंगे.
बता दें कि इससे पहले 28 जनवरी को जारी कोरोना गाइडलाइन में सरकार ने 1 फरवरी से 10वीं और 12वीं के स्कूल खुलने जा रहे हैं. वहीं 6वीं से लेकर 9वीं तक की कक्षाएं 10 फरवरी से शुरू करने के आदेश जारी किए थे. हालांकि बच्चों को स्कूल अभिभावकों की अनुमति के बाद ही भेजा जाएगा. वहीं इससे पहले नई गाइडलाइन के तहत राजस्थान में वीकेंड कर्फ्यू (weekend curfew) भी हटा लिया गया था.
राज्य सरकार की ओर से जारी संशोधित गाइडलाइन के मुताबिक अब प्रदेश में सभी धार्मिक स्थल खोले जाएंगे. वहीं धार्मिक स्थलों में कोरोना की सभी गाइडलाइन का पालन करते हुए लोग दर्शन कर सकते हैं. वहीं प्रदेश भर में रात्रिकालीन कर्फ्यू को अब पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है.
बता दें कि इससे पहले बाजारों को रात में 10 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई थी. इसके साथ ही बाजारों में कोविड गाइडलाइन की सख्ती से पालना के भी आदेश दिए गए हैं.
नई गाइडलाइंस के मुताबिक प्रदेश में अब शादी समारोह में 250 लोगों के शामिल होने की अनुमति होगी. वहीं इस संख्या में बैंडबाजा वालों को शामिल नहीं किया जाएगा. इससे पहले सरकार ने 100 लोगों को शादी-समारोह में शामिल होने की अनुमति दी थी.
मालूम हो कि इससे पहले जारी गाइडलाइन के मुताबिक राजस्थान में 1 फरवरी से कोरोना वैक्सीन की डबल डोज लगावाना अनिवार्य कर दिया गया है जिसके बाद 18 से अधिक उम्र के लोगों को सरकारी और निजी कार्यालयों में बिना वैक्सीनेशन के एंट्री पर मनाही है. वहीं किसी भी तरह से गाइडलाइंस को तोड़ने पर राजस्थान महामारी अधिनियम, 2020 के तहत कार्रवाई की जाएगी.