नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरसके नए मामलों में कमी के बाद स्कूल, कॉलेज और कोचिंग इंस्टीट्यूट खोलने का फैसला किया गया है. इसके साथ ही दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक में दिल्ली में 7 फरवरी से जिम खोलने पर भी सहमति बनी है.
दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक में नाइट कर्फ्यू नहीं हटाने का फैसला किया है, हालांकि इसके समय में एक घंटे की कमी की गई है. अब दिल्ली में नाइट कर्फ्यू रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा. पहले नाइट कर्फ्यू की शुरुआत रात 10 बजे से होती थी.
दिल्ली में उच्च शिक्षा संस्थान (Higher Education Institution) एसओपी के तहत खुलेंगे और कोविड उपयुक्त व्यवहार का सख्ती से पालन करेंगे. वहीं राष्ट्रीय राजधानी में स्कूलों को चरणबद्ध तरीके से खोला जाएगा. इसमें सबसे पहले कक्षा 9वीं से 12वीं के स्कूल 7 फरवरी से खुलेंगे. इसके बाद नर्सरी से 8वीं तक के स्कूल 14 फरवरी से खुलेंगे, हालांकि ऑनलाइन क्लास भी जारी रहेगी. जिन शिक्षकों का टीकाकरण नहीं हुआ है, उन्हें स्कूल आने की अनुमति नहीं दी जाएगी.
डीडीएमए की बैठक में तय हुआ कि कार में अगर कोई अकेला ड्राइव करके जा रहा है तो उसका मास्क पहनना जरूरी नहीं होगा. इससे पहले कार में ट्रैवल करते समय मास्क पहनने के नियम पर दिल्ली हाई कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की थी और इसे बेतुका बताया था. हाई कोर्ट ने सवाल उठाते हुए कहा था कि यह आदेश अब भी मौजूद क्यों है? आपने इसे वापस क्यों नहीं लिया? यह असल में बेतुका है कि आप अपनी ही कार में बैठे हैं और मास्क भी लगाएं.
दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) की बैठक में कार्यालयों को लेकर भी बड़ा फैसला किया गया और दिल्ली में कार्यालयों को 100 प्रतिशत उपस्थिति के साथ काम करने की अनुमति दी गई है.