कर्नाटक : शिक्षा विभाग कर्नाटक ने कहा है कि सभी शासकीय स्कूलों को राज्य सरकार द्वारा घोषित ड्रेस कोड का पालना करना चाहिए. निजी संस्थानों के छात्र, स्कूल प्रबंधन द्वारा तय की गई पोशाक का पालना करें. राज्य सरकार के प्री-यूनिवर्सिटी विभाग के अधीन कॉलेज में कॉलेज विकास बोर्ड (सीडीसी) द्वारा तय किए गए ड्रेस का पालना करना चाहिए. यदि ऐसा कोई ड्रेस कोड नहीं है, तो छात्र वह पोशाक पहन सकते हैं जो समानता, अखंडता और कानून व्यवस्था को प्रभावित नहीं करेगी. दरअसल कर्नाटक में स्कूली छात्राओं के हिजाब पहनने को लेकर बवाल मचा हुआ है. इस बीच कर्नाटक सरकार ने साफ किया है कि स्कूलों में ड्रेस कोड नियम लागू रखने का फैसला किया है. मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई की अध्यक्षता में बैठक के बाद कहा कि इस मामले की हाई कोर्ट में सुनवाई हो रही है, ऐसे में तब तक ड्रेस कोर्ड नहीं हटाया जाएगा. हाईकोर्ट में 8 फरवरी 2022 मंगलवार को इस मामले में सुनवाई होगी. कर्नाटक के उडुपी जिले के कुंडापुर में स्थित सरकारी प्री-यूनिवर्सिटी कॉलेज में बृहस्पतिवार को हिजाब पहनकर आईं मुस्लिम छात्राओं को कॉलेज के प्राचार्य ने गेट पर ही रोक लिया. प्राचार्य ने छात्रों से कहा कि उन्हें कक्षाओं के अंदर हिजाब पहनने की अनुमति नहीं है.