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RBI Changes Credit Card Rules : RBI का बड़ा फैसला, अब 1 अक्टूबर से बदलेंगे क्रेडिट कार्ड से जुड़े ये नियम

अन्य ख़बरे Published by: Paliwalwani Updated Tue, 28 Jun 2022 08:57 AM
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अगर आप क्रेडिट कार्ड होल्डर हैं तो ये खबर आपको जरूर पढ़नी चाहिए। Bank News दरअसल आरबीआई RBI ने क्रेडिट Creadit Card और डेबिट कार्ड से जुड़े Credit Card N Rules नियमों में कुछ बदलाव किया है। जो पहले 1 जुलाई से लागू होने थे। जिनकी समय सीमा बढ़ाकर अब 1 अक्टूबर कर दी गई है। ऐसे में आपके लिए भी ये नियम जानना बेहद जरूरी है। भारतीय रिजर्व बैंक ने क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड से जुड़े नियमों में कुछ बदलाव किया है। बदले गए ये नए नियम 1 अक्टूबर, 2022 से लागू होने जा रहे हैं। जिसमें क्रेडिट कार्ड बंद करने, बिलिंग समेत कई नियमों में बदलाव किया है।

इसलिए बदले हैं नियम —

आपको बता दें नियमों को बदलने के पीछे का उद्देश्य कार्ड के इस्तेमाल को और अधिक उपयोगी बनाना है। RBI के क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड – जारी करना और आचरण के निर्देश, 2022 के तहत क्रेडिट कार्ड से संबंधित प्रावधान प्रत्येक अनुसूचित बैंक (भुगतान बैंकों, राज्य सहकारी बैंकों और जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों को छोड़कर) और सभी गैर-बैंकिंग पर लागू होंगे। वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) भारत में काम कर रही हैं।

नए नियमों में खास क्या —

आरबीआई द्वारा नियमों में जो बदलाव किया जा रहा है उन नए क्रेडिट कार्ड नियमों की विशेषताओं की बात करें तो अब क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड जारी करने वाले बैंक ग्राहकों के साथ मनमानी नहीं कर सकेंगे। चलिए जानते हैं कि नए क्रेडिट कार्ड नियम में कौन सी नई 10 बातें शामिल की गई हैं।

ये खास बिन्दू जिन पर हो रहे हैं बदलाव —

बिना अनु​मति नहीं कर सकते हैं अपग्रेड —
अगर आप नहीं चाहते तो कोई भी बैंक आपकी बिना परमिशन के आपका कार्ड अपडेट नहीं कर पाएगा। नए नियमों के मुताबिक यदि बैंक बिना सहमति के आपका कार्ड जारी करता है या अपग्रेड करता है तो ऐसे में तो बैंक को कार्ड जारीकर्ता को न केवल धन वापस करना होगा। बल्कि प्राप्तकर्ता को भी बिना किसी देरी के वापस की गई फीस के दोगुने मूल्य का जुर्माना भी देय होगा।

ग्राहक लोकपाल से कर सकता है संपर्क —
आपको बता दें जिस व्यक्ति के नाम से बैंक कार्ड जारी करता है। यदि बैंक बिना बताए कार्ड जारी करता है तो इस कंडीशन में वह भारतीय रिजर्व बैंक के लोकपाल से भी संपर्क कर सकता है। लोकपाल योजना के प्रावधानों के अनुसार वह जुर्माने की राशि तय करेगा।

लिखित सहमति होगी जरूरी —
आपको बता दें कार्ड या कार्ड के साथ पेश किए गए अन्य उत्पादों/सेवाओं के लिए ग्राहक की लिखित सहमति लेनी जरूरी होगी। इसके अलावा यदि आप कार्ड-जारीकर्ता ग्राहक सहमति के लिए बहु-कारक प्रमाणीकरण के साथ अन्य डिजिटल मोड का उपयोग कर सकते हैं।

कोई दूसरा कार्ड का उपयोग करे तो क्या होगा —
कई बार ऐसा होता है कि कार्ड तो बैंक जारी हो जाता है लेकिन वह कार्ड धारक तक नहीं पहुंच पाता है और उसका दुरुपयोग हो जाता है। इस कंडीशन में यदि किसी व्यक्ति के नाम पर जारी किया गया कार्ड उन तक नहीं पहुंचता और उसका दुरुपयोग किया जाता है तो इस बात पर जोर दिया जाता है कि इस कंडीशन में होने वाले घाटे की जबावदारी पूरी तरह से कार्ड जारीकर्ता की होगी। इतना ही नहीं जिस व्यक्ति के नाम पर कार्ड जारी किया गया है वह इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

कार्ड सक्रिय करने के लिए लेने होगी सहमति —
जिस तारीख को कार्ड जारी किया गया है, यदि उस तारीख से 30 दिनों से अधिक समय तक ग्राहक द्वारा उसे सक्रिय नहीं किया गया है तो कार्ड-जारीकर्ता करने वाले को क्रेडिट कार्ड को सक्रिय करने के लिए कार्डधारक से वन टाइम पासवर्ड (OTP) आधारित सहमति लेनी होगी। इस कंडीशन में यदि कार्ड को सक्रिय करने के लिए कोई सहमति नहीं मिलती है, तो कार्ड जारीकर्ता ग्राहक से पुष्टि प्राप्त होने की तारीख से 7 कार्य दिवसों के भीतर क्रेडिट कार्ड खाता बिना किसी कीमत के बंद कर सकता है।

बताना होगा कार्ड खारिज करने के बारे में —
कार्ड-जारीकर्ता क्रेडिट कार्ड आवेदन के साथ एक पेज का मुख्य तथ्य विवरण प्रदान करेगा। इस विवरण में इंट्रेस्ट रेट, शुल्क के अलावा अन्य जानकारियों में प्रमुख कार्ड आदि शामिल होंगे। इतना ही नहीं यदि क्रेडिट कार्ड आवेदन खारिज होता है तो इस स्थिति में, कार्ड जारीकर्ता को लिखित रूप में आवेदन खारिज करने का कारण बताना होगा।

नियम और शर्तें हों हाइलाइट —
इसमें महत्वपूर्ण नियम और शर्तों को हाइलाइट किया जाना चाहिए। साथ ही इसे अलग से ग्राहकों को अलग से भेजना चाहिए। यह ऑनबोर्डिंग के समय ग्राहक को प्रदान किया जाएगा।

कार्ड गुमने पर शुरू हो सकती है बीमा कवर योजना —
जिसके द्वारा कार्ड जारी किया जाता है वो खोए हुए कार्ड, कार्ड धोखाधड़ी से होने वाली देनदारियों के लिए ग्राहकों के लिए बीमा कवर शुरू करने पर विचार कर सकते हैं।

कंपनियों को नहीं दे सकता खाता की जानकारी —
कोई भी कार्ड जारीकर्ता, कार्ड के सक्रिय होने से पहले क्रेडिट सूचना कंपनियों को नए क्रेडिट कार्ड खाते से संबंधित किसी भी क्रेडिट जानकारी की रिपोर्ट नहीं करेगा।

ट्राई के निर्देशों का करें पालन —
जो भी ​बैंक कार्ड जारी करेगा उसे सुनिश्चित करना होगा कि वह ट्राई के नियमों का पालन कर रहा है कि नहीं। यानि कार्ड जारी कर्ता द्वारा जो टेलीमार्कटर रखे गए हैं वे सुबह 10 से शाम 7 बजे तक ही ग्राहकों से संपर्क करेंगे।

 

 

 

 

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