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सड़क परिवहन मंत्रालय का नया नियम : कार-बाइक चलाने वालों के लिए बदले नियम, 1 अप्रैल से लागू होगा नया नियम, जानिए

अन्य ख़बरे Published by: Paliwalwani Updated Tue, 08 Mar 2022 08:28 PM
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सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने मोटर व्हील एक्ट में संशोधन किया है। भारत में सड़क हादसा होने के बाद बीमा क्लेम करने पर अक्सर लोगों को या तो मायूसी हाथ लगती है या फिर बीमा क्लेम मिलने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। इसी को देखते हुए केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने एक नए नियम की अधिसूचना जारी की है।

1 अप्रैल से लागू होगा नियम
यह नया नियम 1 अप्रैल2022 से लागू होगा। नए नियम में बीमा क्लेम से लेकर विभिन्न पक्षों के लिये समय-सीमा के साथ-साथ सड़क दुर्घटनाओं की विस्तृत जांच और इसकी सूचना की प्रक्रिया तय की गयी है। नए नियम लागू होने पर वाहन बीमा के प्रमाण पत्र में मान्य मोबाइल नंबरों को शामिल करना भी अनिवार्य कर दिया गया है।

दुर्घटना वाले वाहन की लेनी होगी फोटो
अधिसूचना के अनुसार सड़क दुर्घटना की जानकारी मिलने के तुरंत बाद पुलिस के जांच अधिकारी दुर्घटना स्थल का निरीक्षण करेंगे। साथ ही उन्हें घटनास्थल और दुर्घटना में शामिल वाहन की तस्वीर भी लेनी होगी और दुर्घटना स्थल की पूरी रूपरेखा तैयार करनी होगी। इसके अलावा किसी भी तरह की क्षति और चोट की स्थिति में जांच अधिकारी को अस्पताल में घायल व्यक्ति की भी तस्वीर लेनी होगी। इसके साथ ही जांच अधिकारी को चश्मदीदों या दुर्घटना स्थल के पास खड़े लोगों से मौके पर पूछताछ करने के लिये भी कहा गया है। अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि जांच अधिकारी दुर्घटना के 48 घंटों के अंदर दावा के बारे में न्यायालय को दुर्घटना की सूचना देनी होगी।

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