Common ITR Form : इनकम टैक्स रिटर्न भरने वालों के लिए बड़ी खबर है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने कॉमन आईटीआर फॉर्म का ड्राफ्ट जारी किया है। कॉमन आईटीआर फॉर्म से टैक्सपेयर्स को टैक्स फाइलिंग में आसानी होगी। CBDT ने 15 दिसंबर तक कॉमन आईटीआर ड्राफ्ट पर राय मांगी है।