रेल मंत्रालय द्वारा संचालित आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक औषधालय में अनुबंध के आधार पर एसबीएस समिति द्वारा आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक सलाहकारों की नियुक्ति की जाती है। इनके लिए मानदेय तय किए जाते हैं। वही एक बार फिर से रेल मंत्रालय द्वारा अधिकारी कर्मचारियों के लिए मानदेय तय किए गए हैं। इन्हीं तय किए गए मानदेय के तहत उन्हें वेतन उपलब्ध कराए जाएंगे।
एसबीएफ के तत्वावधान में संचालित आयुर्वेदिक/होम्योपैथिक औषधालयों में अनुबंध के आधार पर एसबीएफ समितियों द्वारा नियुक्त आयुर्वेदिक/होम्योपैथिक (आईएसएम) सलाहकारों के लिए स्वीकार्य मानदेय की बोर्ड में जांच की जा रही थी।आयुर्वेदिक/होम्योपैथिक (आईएसएम) सलाहकारों के लिए अंतरिम उपाय के रूप में मासिक मानदेय को निम्नानुसार संशोधित करने का निर्णय सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से लिया गया है।
मानदेय 75,000 रूपए तय
आयुर्वेदिक/होम्योपैथिक सलाहकार 8 घंटे की अवधि के लिए 75,000/- रूपए और 4 घंटे की अवधि के लिए 37,500/- रूपए तय किया गया है। पूर्वोक्त पुनरीक्षण भावी प्रभाव से अर्थात् इन आदेशों के जारी होने की तिथि से प्रभावी होगा तथा पूर्व के मामले पुनः नहीं खोले जायेंगे। यह रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जाता है।