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ई-पे टैक्‍स सर्विस : UPI, क्रेडिट कार्ड व RTGS से भी भर सकते हैं टैक्‍स, जानिए डिटेल

अन्य ख़बरे Published by: Pushplata Updated Sat, 03 Sep 2022 04:46 PM
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अगर आप एक टैक्‍सपेयर हैं तो आपके लिए आयकर विभाग ने कई विकल्‍प दिए हैं और अब इनकम टैक्‍स डिर्पाटमेंट ने RTGS और NEFT भुगतान गेटवे मोड सहित ई-पे टैक्‍स सर्विस के लिए पेमेंट ऑप्‍शन का विस्‍तार किया है। इसका मतलब है कि अब आसानी से टैक्‍सपेयर्स इन सुविधाओं का उपयोग कर ऑनलाइन टैक्‍स फाइल कर सकते हैं।

इसके साथ ही आयकर विभाग की ओर से UPI पेमेंट की भी सुविधा दी है। इसकी भी मदद से ई-पे टैक्‍स सर्विस का उपयोग किया जा सकता है और टैक्‍स फाइल किया जा सकता है। इन सुविधाओं की मदद से समय से टैक्‍स का भुगतान किया जा सकेगा। साथ ही टैक्‍स भुगतान के कई ऑप्‍शन होने के कारण टैक्‍सपेयर्स को टैक्‍स फाइल करने के दौरान समस्‍याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा।

कुछ नए पेमेंट मोड को जोड़ने के बाद आयकर ई-फाइलिंग वेबसाइट अब कई प्रकार के कर भुगतान विकल्पों जैसे नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, बैंक काउंटर पर भुगतान, आरटीजीएस/एनईएफटी और भुगतान गेटवे के साथ पेमेंट मोड जैसे नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और यूपीआई से ई-पे कर सेवा दे रहा है। विभाग के अनुसार, टैक्‍स पेमेंट के विकल्‍पों के कारण कार्यालय जाने की आवश्‍यकता नहीं होगी, किसी भी सुविधा से घर बैठे आसानी से पेमेंट किया जा सकेगा।

यह सेवा प्रदान करने वाले किसी भी बैंक के माध्यम से आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से करों का भुगतान किया जा सकता है। साथ ही टैक्‍सपेयर्स वर्तमान प्रक्रिया का उपयोग करके NSDL की वेबसाइट पर अपने टैक्‍स का भुगतान भी कर सकते हैं। साथ ही ऑफलाइन तरीके से आयकर विभाग में जाकर भी टैक्‍स का भुगतान किया जा सकता है।

टैक्‍सपेयर्स को चालान के जनरेशन के 15 दिनों के अंदर टैक्‍स का भुगतान करना होगा। 15 दिनों की गणना CRN जनरेट होने के तारीख से किया जाएगा। डेट से पूर्व टैक्‍स भुगतान के मामले में करदाताओं को सीआरएन उत्पन्न होने की तिथि के 15 दिनों के भीतर या चालू वित्त वर्ष के 31 मार्च तक, जो भी पहले हो, तक भुगतान करना होगा।

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