एसबीआई ने देश के करोड़ों बैंक ग्राहकों के लिए विशेष अलर्ट जारी किया है। 10 हजार रुपए जुर्माने से बचने के लिए पहले ये अहम निर्देश जरुर देखें। एसबीआई ने कहा है कि किसी ने अपना पैन और आधार लिंक नहीं कराया है तो वे जल्द से जल्द से इसे पूरा कर लें। इसके लिए अंतिम तारीख 30 सितंबर 2021 तय की गई है। अगर कोई व्यक्ति 30 सितंबर 2021 से पहले अपना पैन और आधार नहीं लिंक कराया है तो उनका पैन इनऑपरेटिव हो जाएगा। इसके बाद वे कई तरह के वित्तीय लेनदेन भी नहीं कर पाएंगे।
पैन कार्ड इनएक्टिव होने पर जुर्माना तक अदा करना पड़ सकता है। पैन कार्ड को एक्टिव करने के लिए 1000 रुपए तक की लेट फीस देनी पड़ सकती है।इनऐक्टिव होने पर ऐसा मान लिया जाएगा कि कानून के मुताबिक पैन को कोट नहीं किया गया। ऐसे में आप पर आयकर कानून के सेक्शन 272B के अंतर्गत 10,000 रुपये का जुर्माना लग सकता है।