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महाराष्ट्र मे कल से 30 अप्रैल तक लॉकडाउन जैसी पाबंदियाँ - मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे

महाराष्ट्र Published by: Paliwalwani Updated Tue, 13 Apr 2021 11:34 PM
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महाराष्ट्र । महाराष्ट्र में कोरोना की दूसरी लहर बेकाबू होने के बाद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने पूरे राज्य में लॉकडाउन जैसी सख्त पाबंदियां लागू करने का ऐलान किया है। हालांकि, इसे लॉकडाउन नाम नहीं दिया गया है। ये पाबंदियां 14 अप्रैल को रात 8 बजे से लागू हो रही हैं जो 30 अप्रैल तक लागू रहेंगी। पंधरपुर में उपचुनाव है इसलिए वहां वोटिंग होने के बाद पाबंदियां लगेंगी। आइए जानते हैं इस दौरान किन-किन चीजों को छूट रहेगी और किन्हें नहीं।

- 14 अप्रैल रात 8 बजे से पूरे राज्य में धारा 144 लागू होगी यानी एक जगह पर 4 या उससे ज्यादा लोगों के इकट्ठे होने पर रोक

- राज्य में 15 दिनों तक संचार पर प्रतिबंध

- जरूरी काम न हो तो घर से न निकलें

- पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर पाबंदी नहीं यानी लोकल, बसें, हवाई जहाज समेत पब्लिक ट्रांसपोर्ट के सभी साधन खुले रहेंगे

- पब्लिक ट्रांसपोर्ट को सिर्फ अत्यावश्यक सेवाओं में लगे लोगों के लिए खुला रखा जाएगा

- अत्यावश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी सेवाओं पर रोक रहेगी

-अत्यावश्यक उद्योग पूरी क्षमता के साथ काम करेंगे

- ट्रांसपोर्ट पर पाबंदी नहीं है लेकिन सिर्फ अत्यावश्यक सेवाओं में लगे लोगों के लिए खुली रहेंगी

- ऑटो रिक्शा में ड्राइवर के अलावा सिर्फ 2 यात्रियों को इजाजत

- चार पहिया टैक्सियों में यात्रियों की कुल क्षमता के आधे यात्रियों को ही इजाजत

- बसों में जितनी सीटें हैं, उतने यात्रियों को इजाजत। किसी यात्री को बस में खड़े होने की इजाजत नहीं होगी।

- प्राइवेट गाड़ियां को सिर्फ इमर्जेंसी की सूरत में इजाजत, उल्लंघन पर 1 हजार रुपये का जुर्माना

- अत्यावश्यक सेवाओं से जुड़ी दुकानों को ही इजाजत

- किराना, सब्जी, फल, दूध, बेकरीज, कन्फेक्शनरीज और सभी तरह के फूड शॉप को इजाजत

- मेडिकल स्टोर खुले रहेंगे

- बैंक, एटीएम, पोस्ट ऑफिस खुले रहेंगे

- ई-कॉमर्स सेवाएं (सिर्फ अत्यावश्यक सामानों और सेवाओं के लिए), मीडिया, पत्रकारों को इजाजत

- पेट्रोल पंप खुले रहेंगे

- घरेलू गैस की सप्लाई जारी रहेगी

- कंस्ट्रक्शन से जुड़े लोग उसमें काम करने वाले लोगों के लिए साइट के पास ही व्यवस्था करें

- होटल, रेस्टोरेंट बंद रहेंगे लेकिन फूड पार्सल की इजाजत

- सड़क किनारे खाना बेचने वाले सुबह 7 से रात 8 बजे तक पार्सल देने की अनुमति

- सभी सरकारी और प्राइवेट सिक्यॉरिटी सर्वेसेज को इजाजत

अति आवश्यक कैटिगरी में क्या-क्या है

- अस्पताल, डायग्नोस्टिक सेंटर, क्लीनिक, वैक्सीनेशन, मेडिकल इंश्योरेंस ऑफिस, फार्मेसीज, फार्मास्यूटिकल कंपनियां और अन्य मेडिकल व हेल्थ सर्विसिज (उनकी सप्लाई चेन और ट्रांसपोर्टेशन समेत)

- वेटरिनजरी सर्विसेज और पेट फूड शॉप्स

- ग्रोसरीज, सब्जी की दुकानें, फ्रूट वेंडर, डेयरी, बेकरी, कन्फेक्शनरीज और सभी तरह के फूड शॉप।

- कोल्ड स्टोरेज और वेयरहाउस सर्विसेज

- पब्लिक ट्रांसपोर्ट- एरोप्लेन, ट्रेन, टैक्सी, ऑटो, पब्लिक बस

- तमाम देशों के राजनयिकों के दफ्तरों के कामकाज से जुड़ी सेवाएं

- लोकल अथॉरिटीज की तरफ से प्री-मॉनसून ऐक्टिविटीज

- लोकल अथारिटीज की सभी पब्लिक सर्विसेज

- गुड्स ट्रांसपोर्ट यानी माल परिवहन

- वॉटर सप्लाई सर्विस

- खेती से जुड़ी गतिविधियां

- ई-कॉमर्स सिर्फ अत्यावश्यक वस्तुओं और सेवाओं के लिए

- पेट्रोल पंप, पेट्रोलियम से जुड़े प्रोडक्ट्स के प्रोडक्शन

- सभी कार्गो सर्विसेज

- महत्वपूर्ण इन्फ्रास्ट्रक्चर और सर्विसेज से जुड़े डेटा सेंटर, क्लाउड सर्विसेज और आईटी सर्विसेज

- सरकारी और प्राइवेट सिक्यॉरिटी सर्विसेज

- इलेक्ट्रिक और गैस सप्लाई सर्विसेज

- ऐटीएम, बैंक, डाक सेवाएं

- फायर ब्रिगेड जैसी आपातकालीन सेवाएं

 

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