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हिंदू त्यौहारों पर नियम कयादे : ग्वालियर में सभी शहरों में पटाखों पर पूर्णतः प्रतिबंध लागू रहेगा

मध्य प्रदेश Published by: Paliwalwani Updated Sat, 22 Oct 2022 08:22 PM
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ग्वालियर : ग्वालियर कलेक्टर कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली से प्राप्त आदेश के परिपालन में ग्वालियर को Poor श्रेणी में देखते हुये पटाखों पर पूर्णतः प्रतिबंध लागू कर दिया है. यह आदेश आज 22 अक्टूबर 2022 को ही जारी किया गया है.

ज्ञांतव्य है कि माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली से प्राप्त डब्लयूपी सी क्रमांक  728 / 2015 श्री अर्जुन गोपाल एवं अन्य विरूद्ध केन्द्र सरकार एवं अन्य में जारी आदेश दिनांक 29.10.2021 के परिपालन में मध्यप्रदेश शासन, गृह (सी-अनुभाग) विभाग के ज्ञाप क्रमांक 2684 / 4040 / 2020 ,2 / C-2 दिनांक 20 अक्टूबर 2022 द्वारा दीपावली पर्व के दौरान पटाखों के निर्माण, उपयोग, विक्रय, वितरण एवं प्रस्फोटन के संबंध मे मानक संचालन प्रक्रिया जारी की गई है. राज्य शासन द्वारा जारी उक्त मानक संचालन प्रक्रिया बिन्दु क्रमांक 1 के अनुसार दीपावली पर्व के समय रात्रि 8 से 10 बजे तक ग्रीन पटाखों का उपयोग सिर्फ उन शहरों में किया जा सकता है, जहां नवंबर 2021 की स्थिति में वायु गुणवत्ता सूचकांक (Air Quality Index AQI) मध्यम तथा उससे कम (Moderate or Below ) श्रेणी की है. माह नवंबर 2021 के दौरान यदि वायु गुणवत्ता सूचकांक Poor and above category वाले सभी शहरों में पटाखों पर पूर्णतः प्रतिबंध लागू रहेगा. 

शासन के उक्त पत्र के साथ सभी जिले के माह नवंबर 2021 की वायु गुणवत्ता सूचकांक सूची भी संलग्न की है, जिसके अनुसार ग्वालियर जिले का वायु गुणवत्ता सूचकांक श्रेणी वाले जिले की सूची में है. ऐसी स्थिति में जिले के सभी शहरों में पटाखों पर पूर्णतः प्रतिबंध लागू रहेगा : कलेक्टर कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने इस प्रतिनिधि से चर्चा में स्वीकार किया कि ग्वालियर की स्थिति वायु प्रदूषण में बेहद खराब श्रेणी के शहरों में हैं. इस लिये सुप्रीम कोर्ट के आदेश के परिपालन में हमने ग्वालियर में पटाखों पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया हैं. इसके आदेश भी जारी कर दिये गये हैं और आदेश के अमल के लिये एसडीएम, सीएसपी व थाना प्रभारियों को भी निर्देशित किया गया है.

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