जयपुर । प्रमुख शासन सचिव गृह श्री अभय कुमार ने गृह मंत्रालय भारत के आदेश 40-3/2000-डीएम-। (ए) दिनांक 27 अक्टूबर 2020 के द्वारा री ओपनिंग हेतु जारी गाईडलाईंस की समयावधि बढ़ाई गई है। वर्तमान की स्थिति को देखते हुए 1 नवबंर से 30 नवबंर 2020 तक की अवधि के लिए निम्मानुसार गाईडलाईंस जारी की जाती है। कंटेंटमेंट जोन में 30 नवंबर 2020 तक लॉकडाउन, कोरोना संक्रमण को देखते हुए सरकार ने लिया फैसला, कड़े प्रतिबंधों की सख्ती से पालना कराई जाएगी। केवल आवश्यक गतिविधियों की ही अनुमति होगी। कंटेंटमेंट जोन के बाहर 16 नवंबर 2020 तक स्कूल-कॉलेज, कोचिंग सहित सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। सामाजिक,राजनैतिक, धार्मिक आयोजन 30 नवंबर 2020 तक नहीं होंगे, राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण को देखते हुए आदेशी जारी हुए।
उल्लेख है कि नई दिल्ली गृह मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने कहा कि गृह मंत्रालय ने मंगलवार को जारी एक आदेश में इनकी अवधि 30 नवंबर तक बढ़ा दी है। केंद्र ने मंगलवार को कहा कि बैठने की 50 प्रतिशत क्षमता के साथ सिनेमा हॉल, थियेटर और मल्टीप्लेक्स को खोलने जैसी विभिन्न गतिविधियों को अनुमति देने के बारे में मौजूदा दिशा-निर्देश निषिद्ध क्षेत्रों के बाहर वाले इलाकों में 30 नवंबर तक लागू रहेंगे। इससे पहले इन गतिविधियों को शुरू करने के लिए 30 सितंबर 2020 को जारी दिशा-निर्देशों को 31 अक्टूबर 2020 तक के लिए लागू किया गया था। गृह मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने कहा कि गृह मंत्रालय ने मंगलवार को जारी एक आदेश में इनकी अवधि 30 नवंबर 2020 तक बढ़ा दी है।
दिशा-निर्देश में कहा गया है कि केंद्र की मंजूरी को छोड़कर अंतरराष्ट्रीय यात्रा पर पांबदी रहेगी जबकि राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को चरणबद्ध तरीके से स्कूलों और कोचिंग संस्थानों को खोलने पर फैसला करने की अनुमति प्रदान की गई हैं। दिशा-निर्देश के मुताबिक स्थिति के आकलन और कुछ शर्तों के साथ, संबंधित स्कूलों और संस्थानों के प्रबंधन के साथ विचार-विमर्श कर इस बारे में फैसला किया जाए। उसके बाद राजस्थान सरकार ने नई गाईडलाईंस जारी की।
● पालीवाल वाणी ब्यूरों-M. Ajnabee-Kishan Paliwal...✍️
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