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क्रिप्टो के विज्ञापनों पर होगी सख्ती, देनी होगी सभी जोखिमों की जानकारी

निवेश Published by: Paliwalwani Updated Thu, 24 Feb 2022 10:41 AM
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दिल्ली. सरकार अब क्रिप्टो को लेकर लोगों के बीच और जागरुकता बढ़ाने जा रही है. सरकार अब क्रिप्टो उत्पादों को लेकर विज्ञापनों के लिये पहली अप्रैल से सख्त नियम लागू करेगी. जिसमें डिजिटल एसेट्स ऑफर करने वालों को इन एसेट्स से जुड़े जोखिम के बारे में बताना होगा साथ ही ये बताना होगा कि ये उत्पाद बिना रेग्युलेशन के हैं, यानि नुकसान की स्थिति में निवेशक के ऊपर ही इसकी पूरी जिम्मेदारी होगी. दरअस बजट में सरकार ने डिजिटल एसेट्स पर ऊंचे टैक्स का ऐलान किया था और इस आधार पर इसे लॉटरी के समकक्ष माना था. अब सरकार चाहती है कि डिजिटल एसेट्स ऑफर करने वाले भी यही संकेत आगे पैसा लगाने वालों तक भी पहुचायें.

सख्त हुए क्रिप्टो के एड से जुड़े नियम

नये नियमों के अनुसार विज्ञापनदाताओं को क्रिप्टो उत्पाद और अन्य डिजिटल संपत्ति (नॉन-फंजीबल टोकन- एनएफटी) से संबंधित विज्ञापनों में एक अप्रैल से घोषणा या डिस्क्लेमर के जरिये यह बताना अनिवार्य होगा कि यह ‘अत्यधिक जोखिम’ और ‘बिना नियमन वाले’ उत्पाद हैं. एनएफटी दरअसल डिजिटल संपत्ति है, जिसका कारोबार किया जाता है. इस श्रेणी के उत्पादों में कला से जुड़े कार्य, संगीत, वीडियो गेम आदि शामिल हैं. भारतीय विज्ञापन मानक परिषद (एएससीआई) ने बुधवार को बताया कि इस तरह के विज्ञापनों में यह भी दिखाना अनिवार्य होगा कि क्रिप्टो के लेनदेन में किसी भी तरह के नुकसान के लिए नियामक जिम्मेदार नहीं होगा. एएससीआई के अनुसार, सभी ऑनलाइन डिजिटल संपत्ति (वीडीए) को क्रिप्टो की सेवाओं के विज्ञापनों में ‘महत्वपूर्ण और जरूरी’ बिंदुओं को डिस्क्लेमर में दर्शाना होगा. ऑनलाइन डिजिटल संपत्ति में क्रिप्टो या एनएफटी शामिल हैं।

ग्राहकों की जागरुकता के लिये कदम

एएससीआई के अनुसार, क्रिप्टो करेंसी में लेनदेन के दिशानिर्देशों की घोषणा उद्योग से जुड़े लोगों, सरकार और वित्तीय नियामकों के साथ परामर्श के बाद की गई है. नियामक की तरफ से ये दिशा-निर्देश ऐसे समय में जारी किये गए है, जब लगातार क्रिप्टो या एनएफटी से संबंधित विज्ञापनों की संख्या बढ़ती जा रही है. एएससीआई के अध्यक्ष सुभाष कामत ने कहा कि एनएफटी और क्रिप्टो के विज्ञापन के लिए तय दिशा-निर्देशों की आवश्यकता है. यह निवेश का एक नया और अभी तक उभरता हुआ तरीका बन रहा है. इसलिए उपभोक्ताओं को जोखिमों के बारे में जागरूक करने और उन्हें सावधानी से आगे बढ़ने के लिए आगाह करने की जरुरत है.’

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