नई दिल्ली.
PAN Card Linking : पैन कार्ड को बैंक अकाउंट से लिंक करना जरूरी है ताकि टैक्स रिफंड सीधे अकाउंट में आ सके और ट्रांजैक्शन पर रोक न लगे। लेकिन पैन कार्ड को बैंक अकाउंट से जोड़ने का तरीका क्या है, ये बहुत से लोगों को नहीं पता है। आइये जानें पैन कार्ड को बैंक अकाउंट से लिंक करने का तरीका।
आजकल पैसों की हर छोटी-बड़ी चीज सीधे सरकार के रिकॉर्ड में जुड़ जाती है। चाहे आप सैलरी ले रहे हों, फ्रीलांस काम कर रहे हों या ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हों, आपका बैंक अकाउंट और टैक्स रिकॉर्ड आपस में जुड़े रहते हैं। इसी वजह से PAN कार्ड को अपने बैंक अकाउंट से लिंक करना बहुत जरूरी हो गया है।
अगर ये लिंकिंग नहीं होगी, तो आप अपने इनकम टैक्स रिफंड, ऑनलाइन पेमेंट या बैंक ट्रांजैक्शन में कई दिक्कतों का सामना कर सकते हैं। मतलब बिना लिंकिंग के आपके पैसे और बैंकिंग कामों में रुकावट आ सकती है।
सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) ने ये साफ कर दिया है कि हर सेविंग्स अकाउंट को पैन नंबर से जोड़ना अनिवार्य है। ऐसा करने से आपका इनकम टैक्स रिफंड सीधे अकाउंट में आ जाता है।
अगर आपका अकाउंट पैन से लिंक नहीं है तो बैंक कुछ ट्रांजैक्शन पर रोक लगा सकता है। KYC पूरी न होने की वजह से ट्रांसफर और डेबिट सर्विस बंद हो सकती है। दिसंबर 2016 से ऐसे अकाउंट्स पर पाबंदियां भी लागू की जा चुकी हैं।
अगर आप चाहते हैं कि आपके बैंक ट्रांजैक्शन और बैंक से जुड़े दूसरे कामों में रुकावट ना आए तो जल्द से जल्द पैन कार्ड को बैंक अकाउंट से लिंक कर लें। एक बार ये प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद आपके ट्रांजैक्शन और टैक्स रिफंड दोनों ही बिना रुकावट के होंगे।