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जॉइंट होम लोन लेने पर टैक्स सेविंग में मिलता है डबल बेनिफिट साथ ही होते हैं ये फायदे, जानिए

निवेश Published by: Paliwalwani Updated Thu, 06 Jan 2022 08:41 PM
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Joint Home Loan: अगर आपको भी होम लोन लेना है और अधिक फायदे पाने हैं तो जॉइंट होम लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसके कई फायदे (Joint Home Loan Benefits) होते हैं। जॉइंट ऐप्लिकेशन से चीजें आसान हो जाती हैं। आइए जॉइंट होम लोन ऐप्लिकेशन के फायदे के बारे में जानते हैं, ताकि आप ये आसानी से तय कर सकें कि कौन सा होम लोन लेना चाहिए।

1- मिल सकता है ज्यादा लोन

लोन देने से पहले बैंक आपका क्रेडिट स्कोर, आमदनी और आमदनी का जरिया देखते हैं। लोन अमाउंट के मुताबिक सैलरी नहीं होने या कमजोर क्रेडिट स्कोर की वजह से बैंक लोन देने से मना कर देते हैं। इस परिस्थिति में अगर को-ऐप्लिकेंट का साथ मिल जाए, जिसकी सैलरी भी अच्छी हो और क्रेडिट स्कोर भी मजबूत हो तो जॉइंट लोन मिलने में कोई परेशानी नहीं होगी। जॉइंट ऐप्लिकेशन में लोन अमाउंट आसानी से बढ़ जाता है।

2- टैक्स सेविंग में डबल बेनेफिट

होम लोन पर दो तरह का टैक्स बेनिफिट्स मिलता है। प्रिंसिपल अमाउंट रीपेमेंट पर सेक्शन 80C के तहत एक वित्त वर्ष में 1.5 लाख तक का लाभ मिलता है। इंट्रेस्ट रीपेमेंट पर टैक्स में 2 लाख तक की छूट मिलती है। जॉइंट लोन लेने पर दोनों को इसका लाभ मिलता है, हालांकि इसके लिए को-बॉरोअर खरीदे गए प्रॉपर्टी में को-ओनर भी होना चाहिए। ऐसा नहीं होने पर वह टैक्स में लाभ नहीं उठा सकता है। EMI चुकाने में हिस्सेदार होने के बावजूद उसे इसका लाभ नहीं मिलेगा।

3- महिला को-ऐप्लिकेंट को इंट्रेस्ट में ज्यादा छूट

अगर को-ऐप्लिकेंट महिला हो तो ब्याज दर में ज्यादा छूट मिलती है। बैंक महिलाओं को पुरुष के मुकाबले ब्याज दर में 0.05 फीसदी की रियायत देता है। कई बार बैंक की यह कंडीशन होती है कि महिला को-ऐप्लिकेंट लोन में हिस्सेदार के साथ-साथ को-ओनर भी हो। तो अगर आप भी होम लोन लेने की सोच रहे हैं तो एक बार इस बात पर विचार जरूर करिएगा कि क्या आप अपनी पत्नी के साथ मिलकर लोन ले सकते हैं, इससे आपको तगड़ा फायदा होगा।

4- स्टॉम्प ड्यूटी में मिलती है रियायत

महिला के नाम पर घर का रजिस्ट्रेशन करवाने या जॉइंट ओनरशिप होने पर स्टॉम्प ड्यूटी में भी रियायत मिलती है। अलग-अलग राज्यों में स्टॉम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस भी अलग-अलग होती है। ओनरशिप में महिला का नाम होने पर 1-2 फीसदी तक रियायत मिल जाती है। जानकारी के लिए बता दें कि ये सभी खर्च 80C के तहत कवर होते हैं। यानी यहां भी आपको टैक्स में भी फायदा मिलेगा।

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