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रिटायरमेंट के बाद पति-पत्नी को मिलेगी जीवन भर पेंशन, हर महीने होगी 10 हजार रुपये की कमाई, जानिए

निवेश Published by: Paliwalwani Updated Sat, 20 Nov 2021 12:18 PM
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अगर आप अपने रिटायरमेंट के लिए निवेश करने की सोच रहे हैं तो यह खबर आपके काम आ सकती है। अगर आप कम निवेश करके गारंटी का लाभ उठाना चाहते हैं। अगर आप भी कम निवेश वाली पेंशन गारंटी लेना चाहते हैं तो अटल पेंशन योजना वृद्धावस्था के लिए एक अच्छा विकल्प है। नरेंद्र मोदी सरकार की इस योजना से अच्छा लाभ मिलेगा।

सरकार की इस योजना के तहत दोनों पति-पत्नी लाभ उठा सकते हैं। अगर दोनों इस योजना में अलग-अलग निवेश करते हैं तो उन्हें 60 साल के बाद 10 हजार रुपये प्रति माह मिल सकते हैं। बतादे के अटल पेंशन योजना के तहत 60 साल बाद 1000 रुपये से 5000 रुपये प्रति माह पेंशन की गारंटी देती है। सरकार की इस योजना के लिए 40 साल तक का व्यक्ति आवेदन कर सकता है।

60 के बाद 60,000 रुपये की वार्षिक पेंशन दी जाएगी

इस योजना के तहत हर महीने खाते में एक निश्चित योगदान करने पर आपको 60 साल के बाद 1000 रुपये से 5000 रुपये मासिक पेंशन की गेरंटी दी जाएगी। सरकार केवल 1,239 रुपये प्रति 6 महीने के निवेश पर 5,000 रुपये प्रति माह यानी 60 वर्ष की आयु के बाद 60,000 रुपये की वार्षिक पेंशन की गारंटी दे रही है।

मौजूदा नियमों के तहत अगर आप 18 साल की उम्र में 5,000 रुपये मासिक पेंशन के लिए योजना से जुड़ते हैं तो आपको 210 रुपये प्रति माह देने होंगे। अगर यही पैसा हर तीन महीने में दिया जाता है तो 626 रुपये और छह महीने में 1,239 रुपये देने होते हैं. 1,000 रुपये की पेंशन पाने के लिए अगर आप 18 साल की उम्र में निवेश करते हैं तो आपको 42 रुपये महीने का भुगतान करना होगा।

कम उम्र में ज्वाइन करने के हैं कई फायदे

मान लीजिए कि आप 35 साल की उम्र में 5,000 रुपये की पेंशन के लिए जुड़ते हैं, तो आपको 25 साल तक हर 6 महीने में 5,323 रुपये जमा करने होंगे। ऐसे में आपका कुल निवेश 2.66 लाख रुपये होगा, जिस पर आपको 5,000 रुपये मासिक पेंशन मिलेगी। जब आप 18 साल की उम्र में ज्वाइन करते हैं तो आपका कुल निवेश सिर्फ 1.04 लाख रुपये होगा। इसका मतलब है कि समान पेंशन के लिए करीब 1.60 लाख रुपये के अतिरिक्त निवेश की जरूरत होगी।

सरकारी योजनाओं के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी

आप भुगतान, मासिक निवेश, त्रैमासिक निवेश या अर्धवार्षिक निवेश के लिए 3 प्रकार की योजनाओं में से चुन सकते हैं।आयकर की धारा 80CCD के तहत उसे कर छूट का लाभ मिलता है।सदस्य के नाम से केवल 1 खाता खोला जाएगा।यदि सदस्य की मृत्यु 60 वर्ष की आयु से पहले या बाद में हो जाती है, तो पत्नी को पेंशन राशि का भुगतान किया जाएगा।यदि सदस्य और पत्नी दोनों की मृत्यु हो जाती है, तो सरकार नामांकित व्यक्ति को पेंशन देगी।

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