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इंदौर के बाजार रात्रि 8 बजे से बंद करने के आदेश : शादी में 250 लोगों की अनुमति, बारात में अधिकतम 50 लोग ही शामिल हो सकेंगे

इंदौर Published by: Sunil Paliwal-Anil Bagora Updated Mon, 23 Nov 2020 10:27 PM
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● बारात में अधिकतम 50 लोग ही शामिल हो सकेंगे ● शादी के कार्यक्रम रात 10 बजे तक बंद हो जाएं ● कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया जाना अनिवार्य होगा

इंदौर । कलेक्टर एवं जिला दधाधिकारी जिला इंदौर के श्री मनीष सिंह ने इंदौर और, महू केंटोनमेंट या नगरीय क्षेत्र में दुकानें और व्यवसायिक संस्थान रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक बंद रहेंगे। शादी ब्याह और अन्य सांस्कृतिक, सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रमों में 250 लोगों को आमंत्रित किया जा सकेगा, जिसके लिए अनुमति की कोई जरूरत नहीं होगी। आज दिनांक 23 नवंबर 2020 सोमवार दोपहर को जिला कलेक्टर श्री मनीष सिंह ने इस बाबद प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर  दिए। जारी आदेशानुसार कार्यक्रमों के आयोजनकर्ता अधिकतम 250 लोगों को आमंत्रित कर सकेंगे। इन आयोजनों हेतु पृथक से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होगी। आयोजकों को कार्यक्रम की रूपरेखा एवं आमंत्रित सदस्यों की संख्या बताते हुए 250 के अंदर संबंधित थाने में लिखित सूचना देकर पावती प्राप्त करनी होगी। इस पावती के आधार पर ही आयोजन स्थल के स्वामी, टेंट संचालक, केटरर आदि द्वारा अपनी सेवाएं दी जा सकेगी अर्थात् 250 से अंदर आमंत्रितों की संख्या सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी आयोजनकर्ता के साथ-साथ आयोजन स्थल स्वामी, टेंट संचालक एवं केटरर यदि हों तो की भी रहेगी। इन आयोजनों में कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया जाना अनिवार्य होगा  सभी बाजार रात 8 बजे बंद हो जाएंगे। शादी में अब 250 लोगों की संख्या तय कर दी गई है। शादी, बारात के लिए कोई अनुमति लेने की आवश्यकता तो नहीं है, लेकिन संबंधित थाने पर आवेदन देकर पावती लेना होगी। बारात में अधिकतम 50 लोग ही शामिल हो सकेंगे। बैंड-बाजे वालों की संख्या इनके अलावा रहेगी। शादी के कार्यक्रम रात 10 बजे तक बंद हो जाएं, इसकी जिम्मेदारी आयोजनकर्ता, आयोजन स्थल मालिक, टेंट संचालक या केटरर की होगी। नहीं तो खिलाफ प्रकरण दर्ज होगा। ’शव यात्रा, जनाजे, उठावने में अधिकतम 50 सदस्य सम्मिलित हो सकेंगे। मिलन, सम्मान समारोह, पिकनिक स्थल, फार्म हाउस पर पार्टी, शादी सालगिरह, जन्मदिन के आयोजन में 20 से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकेंगे।

●  इंदौर के सभी बाजार रात 8 बजे बंद हो जाएंगे।

●  शादी में अब 250 लोगों की संख्या तय कर दी गई है। शादी, बारात के लिए कोई अनुमति लेने की आवश्यकता तो नहीं है, लेकिन संबंधित थाने पर आवेदन देकर पावती लेना होगी।

●  बारात में अधिकतम 50 लोग ही शामिल हो सकेंगे। बैंड-बाजे वालों की संख्या इनके अलावा रहेगी।

●  शादी के कार्यक्रम रात 10 बजे तक बंद हो जाएं, इसकी जिम्मेदारी आयोजनकर्ता, आयोजन स्थल मालिक, टेंट संचालक या केटरर की होगी नहीं तो  खिलाफ प्रकरण दर्ज होगा।

●  शादी ब्याह में 10 बजे तक कार्यक्रम हो सकते है ।

●  10 बजे कार्यक्रम समाप्त हो उसकी जिमेदारी आयोजक की होगी।

●  कैटरर्स और बाकी टीम 10 बजे के बाद भी मूव कर सकते है।

●  9 वी से 12 के बच्चे और कोचिंग के लिए शंका समाधान ले सकते है।

●  शादी समारोह की अनुमति केवल थाने की पावती ही मानी जायेगी ।अलग से परमिशन की आवश्यक नही है । थाने में सूचना मात्र देना है।

●  मिलन, सम्मान समारोह, पिकनिक स्थल, फार्म हाउस पर पार्टी, शादी सालगिरह, जन्मदिन के आयोजन में 20 से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकेंगे।

●  शव यात्रा, जनाजे, उठावने में अधिकतम 50 सदस्य सम्मिलित हो सकेंगे।

●  मास्क न पहनने पर 100 फाइन रहेगाए आगे सख्ती की जाएगी।

●  समस्त प्रकार के अन्य श्रेणी के धरना, प्रदर्शन, रैली, जुलूस अथवा विरोध प्रदर्शन पूर्णरूप से प्रतिबंधित रहेगे। 

●  अत्यावश्यक कार्यों के लिए समय-सीमा में नागरिकों की आवाजाही पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा।  

● पालीवाल वाणी ब्यूरों-Sunil Paliwal-Anil Bagora...✍️

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