इंदौर. मप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार 10 जुलाई 2021 को इंदौर सहित संपूर्ण प्रदेश में नेशनल लोक अदालत का आयोजन कोविड-19 की गाईडलाईन का पालन करते हुए एवं स्थानीय परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए किया जा रहा है. नेशनल लोक अदालत में जिले में कई लंबित तथा प्रीलिटिगेशन प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा. इस नेशनल लोक अदालत में न्यायालयों में लंबित राजीनामा योग्य सिविल और आपराधिक शमनीय प्रकरण, परक्राम्य अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत प्रकरण, बैंक रिकवरी संबंधी मामलें, एमएसीटी प्रकरण (मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति दावा), वैवाहिक प्रकरण, श्रम विवाद प्रकरण, भूमि अधिग्रहण के प्रकरण, विद्युत एवं जलकर/बिल संबंधी प्रकरण (चोरी के मामलों को छोड़कर), सेवा मामलें जो सेवानिवृत्त संबंधी लाभों से संबंधित है, राजस्व प्रकरण, दीवानी मामलें तथा अन्य समस्त प्रकार के राजीनामा योग्य, प्रीलिटिगेषन (मुकदमा पूर्व) प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा. आमजन से इस नेशनल लोक अदालत में अपने प्रकरणों का निराकरण आपसी राजीनामे से कराकर लाभ उठाने की अपील की गई है.
● पालीवाल वाणी मीडिया नेटवर्क...✍️