इंदौर । कोरोना संक्रमण के काम होते असर से इंदौर जिले में आर्थिक गतिविधियां वापस सुचारु रूप से चालू करने हेतु आज क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक में इंदौर को अनलॉक करने के लिए फैसले किये गए बैठक में मंत्री तुलसी सिलावट, सांसद शंकर लालवानी मौजूद थे, बैठक के बाद मंत्री तुलसी सिलावट ने मिडिया को सम्बोधित करते हुए इंदौर अनलॉक की सुचना दी और आदेश जल्द ही जनता के साथ साझा करने की बात कही थी आदेश में इंदौर जिले के लिए छूट इस प्रकार है।
- चोईथराम मंडी में केवल प्याज की बिकी हो सकेगी। केवल इस गतिविधि के लिए मंडी प्रशासन, मंडी में आवाजाही की अनुमति दे सकेगा। अन्य प्रकार की बिकी के लिए अभी यह मंडी बंद रहेगी।
- ग्रामीण क्षेत्रों की मांग को देखते हुए जिले में स्थित समस्त मोटर पंप रिपेयरिंग दुकान / संस्थान संचालित हो सकेंगे ।
- स्टेशनरी एवं बुक्स की थोक तथा खेरची दुकानें सप्ताह में 5 दिन सोमवार से शुकवार दोपहर 2.00 बजे से सोय 5.00 बजे तक संचालित हो सकेगी |
- सम्पूर्ण जिले में दूध डेयरी सप्ताह में 6 दिन अर्थात सोमवार से शनिवार प्रातः से लेकर रात्री 8.00 बजे तक संचालित हो सकंगी।
- किराना/ग्रोसरी की खेरची दुकानें सप्ताह में 6 दिन अर्थात सोमवार से शनिवार प्रातः 600 से लेकर साय 5.00 बजे तक संचालित हो सकेगी।
- किराना/ग्रोसरी की थोक दुकानें सप्ताह में केवल 5 दिन अर्थात सोमवार से शुकवार प्रातः से लेकर साय 5.00 बजे तक संचालित हो सकेगी।
- चार थोक बाजार क्षेत्र अर्थात महारानी रोड़ एवं सियागंज, मल्हारगंज क्षेत्र, छावनी क्षेत्र एवं मालवा मिल क्षेत्र में किराना/ ग्रोसरी एवं अन्य सभी श्रेणी की दुकानें पूर्ण रूप से दो दिन अर्थात शनिवार एवं रविवार को बंद रहेगी।
- अण्डा, चिकन, मीट (कच्चे रूप में) की बिकी के संस्थान सप्ताह में 6 दिन सोमवार से शनिवार प्रातः से लेकर साय 5.00 बजे तक संचालित हो सकेंगे।
- विभिन्न होटल एवं रेस्टोरेंट के किचन संचालित करते हुए केवल पक्का खादूय सामग्री की होम डीलेवरी की जा सकेगी। यह गतिविधि सोमवार से शनिवार प्रातः से लेकर रात्री 10:30 बजे तक संचालित हो सकेगी किन्तु रेस्टोरेंट का मुख्य दरवाजा / शटर पूर्ण रूप से बंद रहेगा।
- शहरी गरीब श्रेणी के निम्न वर्ग की सेवाएँ संचालित हो सकेगी -
- धोबी संबंधी कार्य
- मोची संबंधी कार्य
- दर्जी संबंधी कार्य
- नाई की दुकान के कर्मचारी बिना दुकान खोले घर जाकर अपनी सेवाएँ दे सकेंगे।
- विभिन्न अस्पतालों एवं होटलों की सुविधा हेतु लाण्ड्री संबंधी गतिविधि भी संचालित हो सकेगी।
- विभिन्न वाहनों एवं औद्योगिक इकाईयों में स्थित मशीनों की रिपेयरिंग हेतु ऑटो पार्ट्स, मशीनरी की दुकानें सप्ताह में 5 दिन अर्थात सोमवार से शुकवार दोपहर 2.00 बजे से साय 5.00 बजे तक संचालित हो सकेगी।
- प्रचलित निर्माण कार्य सप्ताह में 6 दिन अर्थात सोमवार से शनिवार संचालित हो सकेंगे तथा रविवार को केवल आन साईट लेबर को रखा जाकर कार्य किया जा सकेगा। प्रचलित निर्माण कार्यों में आवश्यकता को देखते हुए प्लायवुड की दुकानें सप्ताह में तीन दिन अर्थात सोमवार, बुधवार, शुकवार प्रातः 8.00 बजे से साय 5.00 बजे तक संचालित हो सकेगी।
- विभिन्न औदयोगिक संस्थानों, व्यापारिक संस्थानों तथा निर्माण संबंधी गतिविधियों की आवश्यकता को देखते हुए चार्टड अकाउंटेंट, कंपनी सेकेद्री, टैक्स कंसलटेंट, औद्योगिक इकाईयों, निर्माण गतिविधि संबंधी, द्वांसपोर्ट एवं गोडाउन सर्वीसेस के निजी कार्यालय जिले में खोले जा सकेंगे। शेष निजी कार्यालय अभी नहीं खुल सकेंगे।
- फोटोग्राफर तथा फोटो फेम बनाने संबंधी संस्थान सप्ताह में 5 दिन सोमवार से शुकवार दोपहर 2.00 बजे से साय 5.00 बजे तक खोले जा सकेंगे।
- जिला काईसेस मैनेजमेंट समिति द्वारा गठित उप समिति समय-समय पर थोक बाजार के संबंधित एसोसिएशन जैसे- क्लॉथ मार्केट, बर्तन बाजार, (अटैची, बैग्स,सूटकेस, थैले) गारमेंट्स, डिस्पोजेबल आयटम, सायकल, चूड़ी, स्टील /शीट्स आदि से समक्ष में चर्चा कर सीमित समय,दिन के लिए माल डिस्पेच करने की अनुमति दे सकेगी।