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GST डीलर भी अब ई-कामर्स प्लेटफार्म से बेच सकता है सामान, जानिये ताजा बदलावों को

इंदौर Published by: Paliwalwani Updated Fri, 13 Oct 2023 06:00 AM
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इंदौर :

टैक्स प्रेक्टिशनर्स एसोसिएशन (टीपीए) और सीए शाखा इंदौर ने बीती तीन जीएसटी काउंसिल की बैठकों में हुए निर्णयों की समीक्षा के लिए सेमिनार आयोजित किया था। सेमिनार में विशेषज्ञ वक्ता के रूप में बोलते हुए सीए जैन ने कहा कि यदि किसी व्यापारी का जीएसटी रजिस्ट्रेशन निरस्त हो गया है तो नए नियमों के अनुसार वह उसे 90 दिन के भीतर रिवोकेशन का आवेदन देकर बहाल करवा सकता है। पहले कम्पोजिशन स्कीम में रजिस्टर्ड व्यापारी ई-कामर्स पोर्टल पर सामान नहीं बेच सकता था। अब राहत मिल गई है। एक अक्टूबर से कम्पोज़िशन डीलरों को भी ई-कामर्स प्लेटफार्म पर अपना माल बेचने की छूट मिल गई है। जीएसटी में हुए ताजा निर्णयों और बदलावों की समीक्षा करते हुए विशेषज्ञ सुनील पी. जैन ने यह बात कही।

टैक्स प्रेक्टिशनर्स एसोसिएशन (टीपीए) और सीए शाखा इंदौर ने बीती तीन जीएसटी काउंसिल की बैठकों में हुए निर्णयों की समीक्षा के लिए सेमिनार आयोजित किया था। सेमिनार में विशेषज्ञ वक्ता के रूप में बोलते हुए सीए जैन ने कहा कि यदि किसी व्यापारी का जीएसटी रजिस्ट्रेशन निरस्त हो गया है तो नए नियमों के अनुसार वह उसे 90 दिन के भीतर रिवोकेशन का आवेदन देकर बहाल करवा सकता है। पहले यह अवधि 30 दिनों की ही थी। इस तरह अतिरिक्त 60 दिनों की मियाद मिल गई है। साथ ही अतिरिक्त कमिश्नर अथवा उनके द्वारा अधिकृत अन्य अधिकारी को यह भी अधिकार दिए गए हैं कि वो इस 90 दिनों की अवधि को अगले 180 दिनों के लिए और बढ़ा सकेगा।

सीए जैन ने बताया कि विभाग द्वारा किसी करदाता की संपत्ति प्रोविजनली अटैच की जाती है तो विभाग से उसे छुड़ाने के लिए अब अतिरिक्त कार्रवाई नहीं करनी होगी। एक वर्ष बीत जाने के बाद वह अटैचमेंट स्वत रिलीज हो जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि जीएसटी ट्रिब्यूनल के गठन की हालांकि घोषणा कर दी गई है, परंतु अभी भी देश में जीएसटी ट्रिब्यूनल का गठन होकर कार्य शुरू नहीं हो पाया है।

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