इंदौर। मध्यप्रदेश में दैनिक वेतनभोगी श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी दरों में 1अप्रैल 2017 से इजाफा किया गया है। जन सम्पर्क विभाग के एक अधिकारी ने आज पालीवाल वाणी को बताया कि यह इजाफा श्रम आयुक्त द्वारा महंगाई भत्ते की नयी दरों की घोषणा के आधार पर किया गया है। न्यूनतम मजदूरी की बढ़ी दरें कुल 67 अनुसूचित नियोजनों में एक अप्रैल से लागू हो गयी हैं। जन सम्पर्क विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि महंगाई भो की नयी दरों के अनुसार सूबे में अकुशल श्रमिकों को अब प्रतिमाह 7,125 रूपयेया प्रतिदिन 274 रूपये का भुगतान किया जायेर्गा। अकुशल श्रमिकों को मजदूरी के रूप में प्रतिमाह 7,982 रूपये या प्रतिदिन 307 रूपये दिये जायेेंगे। कुशल श्रमिकों को प्रतिमाह 9,360 रूपये या प्रतिदिन 360 रूपये की मजदूरी दी जायेगी।
जन सम्पर्क विभाग के एक अधिकारी ने पालीवाल वाणी को बताया कि नयी दरों के मुताबिक उच्च कुशल श्रमिकों को प्रतिमाह 10,660 रूपये या प्रतिदिन 410 रूपये मजदूरी दी जायेगी । कृषि नियोजन के मामले में श्रम आयुक्त ने उपभोग मूल्य सूचकांक में प्रतिमाह 648 रूपये की वृद्वि घोषित की है। इसके आधार पर अकुशल खेतिहर श्रमिकों को प्रतिमाह 5,998 रूपये या प्रतिदिन 199.93 रूपये की मजदूरी तय महंगाई भो के साथ दी जायेगी।
कलेक्टर ने श्रमायुक्त मध्यप्रदेश द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार जिले के विभिन्न शासकीय विभागों में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों एवं दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते सहित देय न्यूनतम वेतन की मासिक एवं दैनिक दरें निर्धारित की हैं। मासिक एवं दैनिक वेतन की नई दरें 1 अप्रैल 2017 से 30 सितंबर 2017 तक प्रभावशील रहेगी।
पालीवाल वाणी ब्यूरो- संगीता पालीवाल