इसी में से एक पीएम किसान मानधन योजना भी है, जिसमें किसानों को हर साल 36 हजार रुपये तक मिल सकते हैं, चलिए आज इसके बारे में जान लेते हैं। पीएम किसान मानधन योजना की शुरुआत भारत सरकार ने खास तौर पर देश के आर्थिक रूप से कमजोर किसानों के बुढ़ापे को वित्तीय रूप से सुरक्षित करने के लिए की गई है। भारत सरकार की इस स्कीम में निवेश करके किसान 60 की उम्र के बाद हर महीने 3 हजार रुपये यानी सालाना 36 हजार रुपये की पेंशन प्राप्त कर सकते हैं।
देश में कई किसान इस स्कीम में आवेदन करके अपने भविष्य को आर्थिक स्तर पर सुरक्षित कर रहे हैं। पीएम किसान मानधन योजना में आप 18 से लेकर 40 साल तक की उम्र में ही आवेदन कर सकते हैं। आप जिस उम्र में आवेदन करते हैं, उसी के आधार पर निवेश राशि को तय किया जाता है।
अगर आप 18 साल की उम्र में इसमें आवेदन करते हैं तो आपको हर महीने 55 रुपये का निवेश करना है। यह निवेश तब तक करना है जब तक आपकी उम्र 60 वर्ष की नहीं हो जाती। 60 की उम्र के बाद आपको हर महीने 3 हजार रुपये की पेंशन मिलेगी। ऐसे में आपको सालाना इस स्कीम के अंतर्गत 36 हजार रुपये मिलेंगे। अगर आप भी इस स्कीम का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको पात्रता की शर्तों के बारे में पता होना जरूरी है।
इस स्कीम का लाभ देश के लघु और सीमांत किसान ही ले सकते हैं।
योजना में आवेदन करने के लिए आपके पास 2 हेक्टेयर या उससे कम कृषि योग्य भूमि का होना जरूरी है।
अगर आपके पास 2 हेक्टेयर से ज्यादा कृषि योग्य भूमि है तो आपके आवेदन को रद्द कर दिया जाएगा।
पीएम किसान मानधन योजना में आवेदन करने के लिए आपके पास पहचान पत्र, आय प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक, खेत का खसरा खतौनी, मोबाइल नंबर आदि दस्तावेजों का होना जरूरी है।
बता दें कि अगर आप सरकारी नौकरी करते हैं याका रिटर्न दाखिल करते हैं तो इस स्थिति में भी आप इस स्कीम का लाभ नहीं ले पाएंगे।