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राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता निपटाने का मंच नहीं : सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी

दिल्ली Published by: paliwalwani Updated Tue, 19 Aug 2025 01:50 AM
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अवमानना याचिका क्यों दायर की?

नई दिल्ली. डिजिटल डेस्क, 

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को झारखंड के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) अनुराग गुप्ता की नियुक्ति को चुनौती देने वाली अवमानना याचिकाओं की सुनवाई से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि राजनीतिक प्रतिद्वंद्विताओं को निपटाने के लिए अदालत को मंच नहीं बनाया जा सकता है।

अदालत ने साफ कर दिया कि इस तरह की याचिका को जनहित याचिका के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। प्रधान न्यायाधीश बीआर गवई ने कहा कि यदि आपको किसी विशेष नियुक्ति से समस्या है, तो आप केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (कैट) के पास जाएं। यदि आपको राजनीतिक स्कोर तय करने हैं, तो आप मतदाताओं के बीच जाएं।

प्रधान न्यायाधीश बीआर गवई, न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन और एनवी अंजारिया की पीठ ने अखिल भारतीय आदिम जनजाति विकास समिति झारखंड और भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी की अवमानना याचिकाओं को भी स्वीकार करने से इनकार कर दिया। पीठ ने यह भी कहा कि जनहित याचिकाएं समाज के कमजोर वर्गों की भलाई के लिए होती हैं, व्यक्तिगत या राजनीतिक हितों के लिए नहीं।

याचिकाकर्ताओं ने दलील दी कि राज्य सरकार ने डीजीपी अनुराग गुप्ता की नियुक्ति करते समय सुप्रीम कोर्ट के 2006 के प्रकाश सिंह मामले और यूपीएससी दिशानिर्देशों का उल्लंघन किया है। उनका कहना था कि नियुक्ति बिना यूपीएससी की अनुशंसित सूची के हुई। डीजीपी गुप्ता 30 अप्रैल को सेवानिवृत्ति की आयु तक पहुंच चुके थे और उनके विस्तार की मांग करना नियमों के खिलाफ है। केंद्र उनके सेवा विस्तार को पहले ही खारिज कर चुका है।

याचिकाकर्ताओं ने 2006 के उस ऐतिहासिक फैसले का जिक्र किया जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि डीजीपी की नियुक्ति के लिए यूपीएससी तीन वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों की सूची भेजे और नियुक्त अधिकारी का कार्यकाल कम से कम दो साल का हो। आरोप लगाया गया कि झारखंड सरकार ने इन दिशा-निर्देशों की अनदेखी की और गुप्ता को फरवरी 2025 में डीजीपी बना दिया।

(न्यूज एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)

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